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RBI ने बंद कर दिए 4 बैंक, ग्राहकों को इतना पैसा मिलेगा वापस

RBI - हाल ही में आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें चार बैंकों के लाइसेंस रद्द करना शामिल है. इन बैंकों को अब कारोबार करने की अनुमति नहीं है और उनके द्वारा सभी लेनदेन रोक दिए गए हैं. आरबीआई की इस कार्रवाई से ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा... आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में-

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RBI ने बंद कर दिए 4 बैंक, ग्राहकों को इतना पैसा मिलेगा वापस

HR Breaking News, Digital Desk-  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत में सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) का नियामक है. यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थाएं नियमों का पालन करें और ग्राहकों के हितों की रक्षा करें. नियमों के उल्लंघन (violation of rules) या ग्राहकों के हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के मामले में, RBI सख्त कार्रवाई करता है.

अप्रैल में, RBI ने कई बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें चार बैंकों के लाइसेंस रद्द करना शामिल है. इन बैंकों को अब कारोबार करने की अनुमति नहीं है और उनके द्वारा सभी लेनदेन रोक दिए गए हैं. हालांकि, इन बैंकों के ग्राहक अपनी जमा राशि पर ₹5 लाख तक के जमा बीमा का दावा करने के हकदार हैं, जो DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) द्वारा प्रदान किया जाता है.

इस महीने RBI ने 8 बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है. सभी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है. इस लिस्ट में सिटी बैंक (City Bank), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) भी शामिल हैं. हालांकि इस कार्रवाई से ग्राहकों और बैंक के बीच होने वाले लेन-देन या समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इन बैंकों का लाइसेंस रद्द-

अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र का लाइसेंस 22 अप्रैल को रद्द कर दिया गया.

कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात का लाइसेंस 16 अप्रैल को रद्द कर दिया गया.

इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. 25 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया गया.

शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. बैंक को 11 अप्रैल से कारोबार करने की अनुमति नहीं है.

लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अपर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं के कारण कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द (license canceled) कर दिए हैं. RBI के अनुसार, इन बैंकों का बने रहना जमाकर्ताओं के लिए वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है. उनकी वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को भी उनकी जमा राशि वापस करने में असमर्थ हैं.

RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना-

आर्यावर्त बैंक, लखनऊ

श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र

सिटीबैंक एनए

पंजाब नेशनल बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन बैंक