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होम लोन को लेकर RBI का बड़ा फैसला, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा

RBI -  भारतीय रिज़र्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को सख्त निर्देश दिए है। अब, यदि बैंक इतने दिनों के भीतर कागजात वापस करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा... आरबीआई की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे- 

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होम लोन को लेकर RBI का बड़ा फैसला, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI on Property Document) भारतीय रिज़र्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण चुकाने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति के कागजात वापस कर दें। पहले, ग्राहकों को इन दस्तावेजों के लिए बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब, यदि बैंक 30 दिनों के भीतर कागजात वापस करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यह कदम ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और बैंकों की जवाबदेही तय करेगा।

RBI ने फैसले में क्या कहा?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी वित्तीय संस्थानों को जिम्मेदार ऋण व्यवहार की याद दिलाई है। RBI ने विशेष रूप से कहा है कि यदि कोई ग्राहक अपनी सभी ऋण किस्तों का भुगतान कर देता है, तो संबंधित संपत्ति के दस्तावेज़ उन्हें समय पर वापस कर दिए जाने चाहिए। यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि RBI को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) ऋण पूरी तरह से चुका दिए जाने या समझौते के बाद भी संपत्ति के कागजात (property documents) जारी करने में देरी कर रही हैं। कुछ मामलों में, इस मुद्दे के कारण ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच कानूनी विवाद भी हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की ओर से बैंकों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है तो अब जब भी ग्राहक को लोन दिया जाए तो उसके सैंक्शन लेटर (section letter) में सभी डॉक्यूमेंट (document) में वापस करने की तारीख और जगह का भी जिक्र लिया जाए। अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि में मौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को कागजात वापस (return the papers to the heir) करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। इसकी जानकारी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी।