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Save Income Tax : टैक्सपेयर्स इन 6 तरीकों से बचा सकते हैं 7 लाख रुपये का मोटा टैक्स

How To Save Tax: टैक्स में बचत कैसे की जाए इसकी जानकारी सभी करदाताओं को पता नहीं होती. आज हम आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप 7 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं.
 
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HR Breaking News (नई दिल्ली)।  भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धाराओं के तहत नागरिकों को इनकम टैक्स में छूट दी जाती है. सभी करदाताओं को साल में एक बार आईटीआर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. अगर आपकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको टैक्स जरूर भरना चाहिए. आईटीआर फाइल करने वाले करदाताओं को सरकार टैक्स में सालाना 1.5 लाख रुपये की बचत करने का मौका देती है.

हालांकि, टैक्स में बचत कैसे की जाए इसकी जानकारी सभी करदाताओं को पता नहीं होती. आज हम आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप 7 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. आपको 12 लाख रुपये तक की कमाई पर जीरो टैक्स देने होंगे. बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकार 5 लाख तक की इनकम को पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी है.

जान लीजिए वो 6 तरीके-


यदि आपका वेतन 12 लाख रुपये है, तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं कि आपका एचआरए 3.60 लाख रुपये होगा, आपका एलटीए 10,000 रुपये होगा, और फोन बिलों का खर्च 6,000 रुपये होगा. वेतन पर आपको धारा 16 के तहत 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती मिलेगी. आप 2500 रुपये के प्रोफेशन टैक्स पर छूट का दावा कर सकते हैं.

धारा 10 (13ए) के तहत 3.60 लाख रुपये का एचआरए और धारा 10 (5) के तहत 10,000 रुपये का एलटीए भी क्लेम कर सकते हैं. इन कटौतियों के साथ, आपका टैक्स योग्य वेतन घटकर 7,71,500 रुपये हो जाएगा.

 यदि आपने एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ में निवेश किया है, या यदि आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस का भुगतान किया है, तो आप धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती का क्लेम कर सकते हैं.

जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम की टियर -1 योजना में निवेश किया है, वे धारा 80सीसीडी के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती के पात्र हैं. इन दोनों डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5,71,500 रुपये हो जाएगी.

 धारा 80डी आपको स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देता है. जबकि आप अपने लिए और अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये का दावा कर सकते हैं.

आप अपने सीनियर सिटिजन माता-पिता की स्वास्थ्य पॉलिसियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का क्लेम कर सकते हैं. इससे आपको 75,000 रुपये की कटौती का लाभ मिलेगा, जिससे आपकी इनकम घटकर 4,96,500 रुपये हो जाएगी.


ये स्कीम भी दे सकते हैं टैक्स में छूट


इनकम टैक्स के नियम के तहत पब्लिक पॉविडेंट फंड (PPF), एंप्लाई पॉविडेंट फंड (EPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) और 5 या उससे अधिक टेन्योर वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) स्कीम पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इन स्कीम में अपनी सेविंग निवेश करके लागू शर्त के हिसाब से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. साथ ही इससे आप लंबी अवधि में अपने लिए अधिक फंड का इंतजाम कर सकते हैं. बता दें कि आईटीआर फाइल की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है.