Senior Citizen : सीनियर सिटीजन की मौज, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने ले सकते हैं 20 हजार रुपये पेंशन
Senior Citizen : पोस्ट ऑफिस में निवेश सुरक्षित होता है, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश कर आप हर महीने 20 हजार रुपये पेंशन पा सकते है... स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- आम निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस में कई बेहतरीन सेविंग स्कीम्स उपलब्ध हैं, जिनमें से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक प्रमुख विकल्प है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसमें निवेश करने की अनुमति है। यह स्कीम सुरक्षित और आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है।
वहीं, 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इन दोनों के लिए शर्त यह है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर निवेश किया हो। इस सेविंग स्कीम पर अभी 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है।
20 हजार रुपये फिक्स पेंशन कैसे पाएं-
SCSS स्कीम में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये है। अगर आप 8.2% की ब्याज दर पर 30 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको सालाना 2.46 लाख रुपये मिलेंगे, जो कि लगभग 20,000 रुपये प्रति माह है। ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में किया जाता है। अगर खाताधारक की मृत्यु मैच्योरिटी (maturity) से पहले हो जाती है, तो खाता बंद कर दिया जाता है और राशि नॉमिनी को दे दी जाती है।
एफडी से ज्यादा रिटर्न-
पोस्ट ऑफिस में निवेश सुरक्षित होता है, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश करने पर आपको बैंक की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स (FD) से अधिक रिटर्न मिलता है। हाल में आरबीआई द्वारा रेपो रेट (repo rate) घटाने के बाद, अधिकतर बैंकों ने FD पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। उस बीच में एससीएसएस स्कीम एक शानदार विकल्प है। वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में निवेश कर फिक्स रिटर्न (fix return) प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme) में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती मिलती है।