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Tax Notice Alert: इनकम टैक्स विभाग को मिल गई आपकी ये गलती तो 10 साल बाद भी कर सकता है कार्रवाई

Tax Notice Alert: इनकम टैक्स विभाग अब और भी ज्यादा सख्ती से Income Tax Return (ITR) की स्क्रूटनी कर रहा है, ऐसे में छोटी सी भी गलती आपको डिपार्टमेंट के रडार पर ला सकती है. टैक्स नोटिस आपके घर पर आ सकता है. लेकिन सवाल है कि क्या पुराने मामलों में आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है?आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)।  टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना बड़े सावधानी का काम होता है. सही डीटेल्स भरना और अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है. इनकम टैक्स विभाग अब और भी ज्यादा सख्ती से Income Tax Return (ITR) की स्क्रूटनी कर रहा है, ऐसे में छोटी सी भी गलती आपको डिपार्टमेंट के रडार पर ला सकती है. टैक्स नोटिस (Tax notice) आपके घर पर आ सकता है. लेकिन सवाल है कि क्या पुराने मामलों में आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है?

 

 

3 साल पर Income Tax Notice


टैक्सपेयर्स को पिछले तीन असेसमेंट ईयर के लिए Tax Notice भेजा जा सकता है. अगर विभाग को पिछले तीन आकलन वर्षों में फाइल किए गए टैक्स रिटर्न में कोई दिक्कत दिखती है तो वो आपको नोटिस भेजकर टैक्स डिमांड कर सकता है या जवाब मांग सकता है. यानी कि अभी AY 2024-25 में आपसे AY2021-2020 तक के टैक्स रिटर्न पर जवाब मांगा जा सकता है.

10 साल पर Income Tax Notice


दूसरा टैक्स डिपार्टमेंट 10 साल पुराने टैक्स रिटर्न पर भी आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 10 साल पुराने मामले में तभी नोटिस भेज सकता है, जब उसके पास इसके पक्के सबूत हों कि आपने टैक्स चोरी की है. साथ ही ये टैक्स गड़बड़ी 50 लाख से ऊपर हो तभी नोटिस भेजा जा सकता है. असेसिंग ऑफिसर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 148 के तहत ये अधिकार मिला होता है कि वो टैक्सपेयर के आईटीआर के री-वैल्यूएशन के लिए नोटिस भेज सकें. बस उनके पास ये विश्वास करने के लिए सबूत होना चाहिए कि टैक्सपेयर ने अपने रिटर्न में अपनी इनकम छिपाई है या कोई डीटेल नहीं दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट की आई थी टिप्पणी


ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर, 2023 में टिप्पणी की थी. टैक्स अथॉरिटी की ओर से पुराने मामलों में टैक्स नोटिस भेजे जाने पर कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए 10 सालों का जो पीरियड है, वो बस ऐसे मामलों के लिए जिनकम छिपाई गई इनकम 50 लाख से ऊपर हो. बेंच ने कहा था कि सामान्य मामलों में कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए, अगर डिस्क्लोज्ड इनकम 50 लाख से कम हो और मामले को तीन असेसमेंट ईयर बीत चुके हों.

ध्यान दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सीमाओं के पार जाकर आपको टैक्स नोटिस (Tax notice) नहीं भेज सकता. लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टैक्स रिटर्न टाइम से भरें, सही भरें और हमेशा अपने टैक्स डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें.