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Tax on gold : सोना बेचने पर अब कितना चुकाना पड़ेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

Income Tax on Selling Gold : सोना खरीदने और बेचने को लेकर सरकार ने कई नियम बना रखे हैं। घर में सोना रखने भी एक लिमिट होती है। अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब इस सोने को बेचा जाता है तो कितना टैक्स (income tax rules on gold) देना पड़ता है। इनकम टैक्स विभाग के इस बारे में स्पष्ट नियम हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से खबर में।

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Tax on gold : सोना बेचने पर अब कितना चुकाना पड़ेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

HR Breaking News - (Income Tax on Gold )। सोन की खरीद फरोख्त महंगे सौदों में शामिल है। इसलिए आयकर विभाग ने इसे बेचने को लेकर कई तरह के नियम (tax rules for gold) तय कर रखे हैं। सोना बेचने पर कितना टैक्स देना होता है, इस बारे में भी ग्राहकों को जान लेना चाहिए।

अगर आपने सोना बेचा है तो यह भी तय कर लें कि आपने इनकम टैक्स नियमों का पालन किया है या नहीं। कुछ समय पहले सरकार व विभाग ने सोने की बिक्री (gold selling tips) पर इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया था। आइये जानते हैं फिजिकल गोल्ड व डिजिटल गोल्ड की बिक्री पर टैक्स के नियम क्या हैं। 

दो तरह से लगता है सोने पर टैक्स-


सोने की बिक्री पर टैक्स (income tax rules for gold) दो तरह से देना होता है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) के हिसाब से टैक्स लगता है। जितने समय तक आप सोना अपने पास रखकर बेचते हैं, उसी हिसाब से लॉन्ग व शॉर्ट टर्म तय की जाती हैं। यह टैक्स सोना (gold selling tax rules) बेचने पर जो लाभ होता है, उस पर देय होता है। 


फिजिकल गोल्ड पर टैक्स का नियम-


फिजिकल गोल्ड (physical gold) में सोने के गहने, बिस्कुट व सिक्के शामिल हैं। इनको बेचने पर टैक्स (gold selling tax rules) देना पड़ता है। खरीदने के बाद 2 साल से पहले ही अगर आप सोना बेच देते हैं तो शार्ट टर्म कैपिटल गेन (short term capital gain on gold) के हिसाब से टैक्स लगता है।

यह सोना बेचने पर हुए मुनाफे पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार देना होता है। इस पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है, जिसमें 4 प्रतिशत सेस भी लगता है।  2 साल से अधिक समय तक अपने पास सोना रखकर बेचते हैं तो इस पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (long term capital gain on gold) के हिसाब से 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा। 

ऐसे समझें टैक्स की कैलकुलेशन-


किसी व्यक्ति के द्वारा 1 लाख का सोना खरीदकर और दो साल के अंदर उसे 1,50000 हजार रुपये का बेच दिया जाता है तो इसके 50 हजार रुपये के मुनाफे पर टैक्स लगेगा। यह मुनाफा आपकी साल भर की ग्रोथ इनकम में जुड़ जाएगी।

इस कैलकुलेशन (gold tax calculation) के बाद वर्ष भर की कमाई इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आएगी, उसी अनुसार विक्रेता को इनकम टैक्स देना होगा। इसमें यह छूट होती है कि आप इनकम टैक्स स्लैब (income tax slabs) नये व पुराने में से जो मर्जी चुन सकते हैं। साल भर की ग्रोथ इनकम जीरो टैक्स स्लैब में आती है तो यह सोना बेचने पर कोई टैक्स (sona bechne par tax) नहीं लगेगा। 

इतने मुनाफे पर मिलती है छूट-


यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) का लाभ मिलता है, उसी तरह सोने में हुए मुनाफे पर इंडेक्सेशन लाभ मिलता है। इसकी कटौती से टैक्स योग्य बेनेफिट कम हो जाता है। अगर सोना बेचने पर मुनाफा 1.25 लाख रुपये तक होता है तो उस पर कोई टैक्स (gold tax rules) नहीं लगता। लेकिन तीन साल बाद सोना बेचते हैं और मुनाफा 1.25 लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर 12.5 फीसदी टैक्स सोना बेचने वाले को चुकाना होगा।