Tax on gold : अब सोना बेचने पर इतना लगेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम
Gold selling tips : सोने के पहनने का शौक अनेक लोगों को होता है। कई लोग इसे खरीदकर घर पर रखते हैं और खास मौकों पर उपयोग करते हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो कुछ समय सोना (gold buying tips) अपने पास रखकर इसे बेच देते हैं। ऐसे में उनको सोने की बिक्री पर टैक्स (tax rules on gold) देना पड़ता है। इसे लेकर आयकर विभाग ने नियम भी बनाए हुए हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

HR Breaking News (gold purchasing Tips)। आजकल सोने में निवेश की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसे सुरक्षित और हाई रिटर्न के लिए निवेश (gold investment) का बेहतर विकल्प माना जाता है। आप जब भी सोना बेचते हैं तो नियमानुसार इनकम टैक्स (income tax rules on gold) देना होता है।
सोना बेचने पर कर लगने के कई तरह के नियम हैं। इन नियमों में कुछ ही समय पहले बदलाव भी किया गया है। कर चोरी करने पर आप किसी भी समय इनकम टैक्स विभाग (income tax department) के शिकंजे में फंस सकते हैं। इसलिए हर किसी के लिए यह जानना जरूरी है कि सोना बेचने पर कितना टैक्स (Income Tax on Selling Gold) देना होगा।
हर तरह के सोने की बिक्री पर लगता है टैक्स
साल 2023 में जुलाई के बजट में सोना बेचने पर इनकम टैक्स (tax on gold selling) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था। फिजिकल सोना हो या पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड (digital gold), हर तरह का सोना बेचने पर टैक्स देना पड़ता है।
जब भी आप सोना बेचते हैं तो इस पर दो तरह से टैक्स देना पड़ता है। यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के हिसाब से होता है।
फिजिकल गोल्ड पर टैक्स का नियम
फिजिकल गोल्ड जैसे सोने की ज्वैलरी, बिस्कुट, कॉइन (gold coin) आदि को जिस अवधि तक रखकर बेचते हैं तो इस पर उसी अनुसार LTCG और STCG टैक्स देना पड़ता है। सोना खरीदने (gold buying tips) के बाद दो साल के भीतर इसे बेचते हैं तो 20 प्रतिशत STCG देना होगा।
इस पर 4 प्रतिशत सेस (Cess) अलग से लगता है। इस हिसाब से दो साल के हिसाब से कुल 20.8 प्रतिशत टैक्स (tax rules for gold) देना होता है। सोना खरीदने के दो साल बाद इसे बेचते हैं तो 12.5 प्रतिशत LTCG देना पड़ता है। इसमें छूट भी दी गई है जो 1.25 लाख रुपये तय की गई है।
मुनाफे पर लगता है टैक्स
टैक्स हमेशा सोना बेचने (sona bechne par tax) से मिलने वाले मुनाफे पर लगता है। खरीदे गए सोने को दो साल से पहले बेचने पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 4 फीसदी सेस देना होता है।
अगर 1 लाख रुपये का सोना खरीदकर (gold buying tips) और दो साल से पहले उसे 1, 50000 हजार रुपये में बेच देते हैं तो 50 हजार रुपये मुनाफा राशि हुई। इस तरह से मुनाफा टैक्स (tax limit on gold) के दायरे में आता है तो उस पर टैक्स देना होता है।