Tax On Gold : सोना बेचने पर अब इतना देना होगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नए नियम
Gold Tax Rules : सोने की खरीद फरोख्त केवल सर्राफा व्यापारी ही नहीं, और भी बहुत से लोग करते हैं। सोना खरीदने पर तो कई तरह के टैक्स लगते ही हैं, सोने को बेचते समय भी टैक्स (tax on gold) चुकाना पड़ता है। इसे लेकर आयकर विभाग ने भी नए नियम तय किए हैं। आइये जानते हैं अब सोना बेचने पर कितना टैक्स चुकाना होगा।

HR Breaking News - (gold selling rules)। सोना आजकल निवेश का खास जरिया बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सोने ने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। अनेक लोग सोना खरीदने (gold purchasing) के बाद कुछ समय तक इसे अपने पास रखकर बेच देते हैं। इस तरह से की गई सोने की बिक्री पर टैक्स (Tax Rules on Gold) भी देना पड़ता है। अधिकतर लोग इससे अनजान हैं, आइये जानते हैं सोना बेचने पर कर चुकाने के लिए क्या हैं इनकम टैक्स विभाग के नियम।
इस तरह के सोने पर लगता है टैक्स-
सोने के गहने, सिक्कों, बिस्कुट आदि को बेचते हैं तो इस पर आपको टैक्स (tax on gold selling) देना होगा। इसे बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long term capital gain) के हिसाब से सोना बेचने वाले को टैक्स चुकाना पड़ता है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का मतलब सोने को एक निर्धारित समय तक पास रखने से है।
टाइम लिमिट अनुसार सोना बेचने पर नियम-
जब आप सोना खरीदते हैं तो इसके बिल में तारीख भी लिखी होती है। इसके बाद 2 साल से पहले ही सोने को बेचते हैं तो इस पर शॉट टर्म केपिटल गेन (Short Term Capital Gain) के हिसाब से टैक्स लगता है जो कुल कमाई में जुड़कर टैक्स स्लैब अनुसार तय होता है। 2 साल बाद सोना बेचते हैं तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (long term capital gain) के अनुसार टैक्स देना होगा। अगर मुनाफा 1.25 लाख रुपये से कम है तो टैक्स नहीं लगता लेकिन इससे ज्यादा मुनाफा होने पर 12.5 प्रतिशत टैक्स (Tax On Gold) देना पड़ता है। इस पर 4 प्रतिशत सेस का नियम भी लागू है।
गोल्ड की बिक्री से हुए प्रोफिट पर लगता है टैक्स-
सोने पर टैक्स (tax rules on gold selling) का मतलब यह नहीं है कि सोने की कीमत पर टैक्स लगेगा, बल्कि सोना बेचने से होने वाले फायदे पर टैक्स लगता है। इस फायदे को सालाना कमाई में जोड़ा जाता है। इसके बाद टैक्स (Income Tax rules for Gold) का नियम लागू होता है। टैक्स चुकाने के लिए आप नई और पुरानी टैक्स रिजीम रिजीम (tax regime) में से कोई भी चुन सकते हैं।
घर में सोना रखने की लिमिट -
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व आयकर विभाग के नियमों (income tax rules) के अनुसार घर में सोना रखने की लिमिट भी तय कर दी गई है। पुरुष 100 ग्राम तो विवाहित महिला 500 ग्राम और अविवाहित लड़की 250 ग्राम सोना (gold limit at home) घर पर रख सकती है। इससे अधिक सोना मिलने पर आयकर विभाग (income tax department) जब्त कर सकता है। अगर इसके कागजात, सबूत और आय का स्रोत ज्ञात है तो ही आप कार्रवाई से बच सकते हैं।