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14th installment of PM Kisan : इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार

14th installment of PM Kisan : देश के करोड़ों किसानों को जून के पहले हफ्ते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त मिल सकती है। इसका फायदा पाने के लिए किसानों की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। साथ ही भू-सत्यापन भी होना चाहिए। सरकार अब तक किसानों को पीएम किसान की 13 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
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14th installment of PM Kisan : इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये देती है। यह रकम 2000 रुपये की तीन समान किस्तों के रूप में मिलती है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है।

सरकार अब तक पीएम किसान की 13 किस्तें देश के करोडों किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। अब जल्द ही किसानों के खातों में पीएम किसान स्कीम की 14वीं किस्त (14th installment of PM Kisan) ट्रांसफर होने वाली है। माना जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में सरकार यह किस्त जारी कर सकती है।

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कर लें ये दोनों काम


पात्र किसान अगर इस योजना की 14वीं किस्त पाना चाहते हैं, तो उन्हें 2 काम पूरे करने जरूरी हैं। पहला- उन्हें अपनी ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) पूरी करनी होगी। अगर आपने अभी तक भी पीएम किसान ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो जल्द करवा लें। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या सीएससी सेंटर में जाकर ई-केवाईसी को पूरा किया जा सकता है। साथ ही किसानों की जमीन का भू-सत्यापन भी होना जरूरी है। किसान अपने पास के कृषि कार्यलय में जाकर भू-सत्यापन करा सकते हैं।


इन लोगों को नहीं मिलता पीएम किसान स्कीम का फायदा


 सभी संस्थागत भूमिधारक इस योजना का फायदा नहीं ले सकते।
 वे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते-

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  •  संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  •  केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)
  • 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर)।
  •  पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  •  वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था, वे भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते।