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हरियाणा बोर्ड और सोनीपत के 3 स्कूलों पर केस दर्ज

Case registered against school:  हरियाणा के सोनीपत (sonepat) में एक परीक्षार्थी की सर्टीफिकेट में दर्ज जन्म तिथि (DOB) को लेकर खड़े हुए विवाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ सोनीपत के 3 बड़े स्कूल भी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। 
 
 
Case registered against Haryana Board and 3 schools of Sonepat

HR BREAKING NEWS कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-27 पुलिस ने धोखाधड़ी समेत करीब दर्जनभर धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल कोर्ट के आदेशों को गहनता से समझने और जानने में लगी है। इसके लिए सरकारी वकील से भी पूरे मसले पर चर्चा की जा रही है।

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एसपी को दिए थे केस दर्ज करने के आदेश


सोनीपत की ADSJ कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को पंकज Vs हरियाणा शिक्षा बोर्ड के मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट की ओर से अब एसपी को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि जन्म तिथि को लेकर स्कूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी को देखते हुए,

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यह अदालत उचित समझती है कि निर्णय की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने के निर्देश के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजी जाए।

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इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज


हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के साथ सोनीपत के जिन तीन स्कूलों के खिलाफ ADSJ कोर्ट के अहलमद की शिकायत पर धारा 193/196/197/198/420/465/466/468/471/477-A IPC के तहत केस दर्ज हुआ है।

उनमें श्रीराम शिक्षा सदन, जेपी जैन सीनियर सकेंडरी स्कूल और रामजस स्कूल स्कूल शामिल हैं। विवाद स्कूल सर्टीफिकेट में एक छात्र की उम्र को लेकर है। स्कूल सर्टीफिकेट में वादी की जन्म तारीख 06.08.1997 के बजाय 06.08.1999 लिखी गई थी।

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रिकॉर्ड कब्जे मे लेकर जांच करे पुलिस


संबंधित स्कूल रिकॉर्ड को कब्जे में लेने के बाद मामले में गहन जांच की जाए। पुलिस की ओर से कार्रवाई तुरंत की जाए ताकि उक्त रिकॉर्ड की किसी भी तरह की छेड़छाड़, हानि या जानबूझकर गलती को रोकना संभव हो। रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने में वादी और स्कूल के अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए हैं।