राज्य में टोल टैक्स को लेकर बदले नियम, जारी किए जाएंगे पास
TOLL TAX NEWS : सरकार ने लोगों को टोल टैक्स से राहत देने का काम किया है। अब इन लोगों के लिए पास जारी किए जाएंगे जिसे दिखाकर वो बिना टोल दिए जा सकते हैं।
HR BREAKING NEWS (चंडीगढ़)। हरियाणा (HARYANA) में नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा (toll plaza) के आसपास के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब करीब 20 KM का दायरा घोषित किया गया है।
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इस दायरे में रहने वाले लोगों को पास की सुविधा (Facility) दी जाएगी, जो कि पहले दस किलोमीटर तक हुआ करती थी । नये नियम के अनुसार सुविधा का लाभ लेने वाले पात्र लोगों के जल्द पास बना दिए जाएंगे ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने दिल्ली में गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे पर टोल के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों व एनएचएआई अधिकारियों के साथ हुई बैठक के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनएचएआई (NHAI) अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
प्रदेश वासियों को दी जाएगी सुविधा
डिप्टी सीएम ने कहा कि नेशनल हाईवे (National Highway) के टोल प्लाजा (toll plaza) क्षेत्र के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए 315 रुपये में पास बनाने का एनएचएआई का नया नियम आया है।
उन्होंने कहा कि यह नियम पहले पांच और फिर 10 km दायरे का हुआ करता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नये नियम के अनुसार तय समय में प्रदेशवासियों के पास बनाकर यह सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी।
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बनाई 3 सदस्य कमेटी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में कल गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे टोल (Gurugram-Sohna Expressway Toll) का विषय आया था और इस विषय को लेकर आज एनएचएआई के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें एनएचएआई (NHAI) और पीडब्ल्यूडी (PWD) के अधिकारी शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने यह कमेटी मौके पर जाकर समीक्षा करेगी।
