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हरियाणा में अब घर पर रख सकते है व्हिसकी और बीयर, इतनी बोतलों की रहेगी छूट

हरियाणा में नई आबकारी निती (excise policy) के लागू होने के बाद शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब लोग अपने घर में ही मयखाना बना सकेंगे जिसको लेकर होम बार लाइसेंस (home bar license) जारी हो चुका है। आइए नीचे खबर में जानते है होम लाइसेंस (home bar license)  लेने के बाद कितनी बोतलों का स्टॉक (wine stock at rule) घर पर रख सकते है। 
 
home bar license हरियाणा में अब घर पर रख सकते है व्हिसकी और बीयर, इतने बोतलों की रहेगी छूट

HR Breaking News, हरियाणा डिजिटल डेस्क, शराब के शौकीनों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस (Home Bar Licence) ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस एक साल को मान्य होगा।

 

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अधिकारियों की मानें तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता।

 

बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय हैं। देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। व्हिस्की, बोदका, रम, देशी शराब, बीयर, सैंपेन, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई श्रेणी तय की गई हैं। हर श्रेणी के में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं। पहला होम बार लाइसेंस मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यापारी को जारी किया गया है।

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यह होंगे नियम

1. बिक्री के लिए नहीं अपने अतिथियों को शराब पिलाने की होगी इजाजत

2. लाइसेंस धारक 20 फीसदी आयकर के दायरे में आना चाहिए

3. पांच साल का आयकर रिटर्न होना जरूरी, एक साल के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंस

20 फीसदी आयकर की सीमा में होना जरूरी

 

लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर सीमा के 20 फीसदी वाले स्लैब में शामिल होना चाहिए। इसी स्लैब में पांच साल से आयकर जमा कर रहा हो। इसके लिए पांच साल का आयकर रिटर्न भी जरूरी है। लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये सिक्योरिटी और 11 हजार रुपये फीस तय है।

स्टॉक का रखना होगा हिसाब

घर में बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतलों का स्टॉक भी रखना होगा। अधिकारी कभी भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। बोतल खरीदने का बिल भी होना जरूरी है। तय सीमा से ज्यादा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कि जनपद में पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस योजना से जो लोग अपने घर में आए दिन शराब की पार्टी करते हैं वह किसी छापेमारी के डर बगैर पार्टी कर सकते