Train New Rule: सफर के दौरान सामान चोरी होने या ट्रेन में छूट जाने पर न हो परेशान, ऐसे मिलेगा वापिस
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, ट्रेनों में सफर के दौरान सबसे ज्यादा चिंता सामान की लगी रहती है, कि सामान सुरक्षित है या नहीं. भारतीय रेलवे में चोरी की समस्या कोई नयी नहीं है. ट्रेनों में RPF की मौजूदगी के बावजूद सामान के चोरी होने का डर बना रहता है. वहीं, अक्सर ये भी देखा गया है कि किन्हीं कारणों से लोगों का सामान खो जाता है. ऐसे में, अगर किसी का सामान चोरी हो गया है या खो गया है, तो वो क्या करे?
ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो क्या करें? अगर चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेन के कंडक्टर/कोच अटेनडेंट/गार्ड या GRP एस्कॉर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी. इसके बाद उनसे FIR फॉर्म लेकर उसे भरें और खोए/चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी उसमें दें. इसके बाद इस शिकायत को संबंधित पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड किया जाता है. मदद के लिए आप बड़े रेलवे स्टेशनों पर RPF असिस्टेंट पोस्ट पर भी जा सकते हैं.
क्या रेलवे की कोई अलग पहल भी है? पैसेंजर्स के खोए सामान को ढूंढने के लिए रेलवे ने एक खास पहल भी शुरू की है, जिसका नाम है ऑपरेशन मिशन अमानत. लेकिन ये पहल वेस्टर्न रेलवे ने शुरू की है, जिसका मतलब है कि ये केवल कुछ डिविजन में लागू है. ये डिविजन हैं- मुंबई सेंट्रल डिविजन, वडोदरा डिविजन, अहमदाबाद डिविजन, रतलाम डिविजन, राजकोट डिविजन और भावनगर डिविजन.
