जींद के डीसी और उचाना के तहसीलदार की सरकारी गाड़ी होगी अटैच, जानिए पूरा मामला

HR breaking News जींद, आचार्य महामंडेलश्वर स्वामी गणेशानंद महाराज ट्रस्ट उचाना के पक्ष में अदालत द्वारा दिए गए फैसले की पालना नहीं करने पर एडिशनल सीनियर जज डिवीजन नरवाना ने जींद के डीसी व उचाना तहसीलदार की सरकारी गाड़ी अटैच करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि नौ मार्च निर्धारित की गई है और उसमें राजस्व अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार उचाना स्थित आचार्य महामंडेलश्वर स्वामी गणेशानंद महाराज ट्रस्ट का वर्ष 2007 में गठन हुआ था और इसके बाद लगभग 42 एकड़ जमीन व शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के नाम हो गई थी। वर्ष 2013 में ग्रामीणों ने गठित किए गए ट्रस्ट पर सवाल उठाए थे और ट्रस्ट के नाम जो जमीन थी उसको वापस करने की मांग की थी। उस समय के डीआरओ ने ट्रस्ट के नाम जो जमीन थी उसको वापस करने के आदेश दे दिए थे। डीआरओ के इस फैसले के खिलाफ आचार्य महामंडेलश्वर स्वामी गणेशानंद महाराज ट्रस्ट ने नरवाना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की।
जहां पर वर्ष 2017 में डीआरओ के फैसले को गलत करार देते हुए ट्रस्ट के नाम वापस जमीन करने के आदेश दे दिए। जिसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए अधिकारियों से मिलते रहे लेकिन जमीन को वापस ट्रस्ट के नाम नहीं किया। जिस पर ट्रस्ट की तरफ से तीन जनवरी 2020 को नरवाना कोर्ट में अपील दायर करके फैसले को लागू करने की मांग की और कोर्ट ने इसके लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किए लेकिन वहां पर अधिकारी पेश होने की बजाए सरकारी वकील ही अदालत में जाते रहे।
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बार-बार समन देने के बाद भी अदालत के आदेशों की पालना नहीं होने पर एडिशनल सीनियर जज ने अधिकारियों की संपत्ति से संबंधित जानकारी मांगी। ट्रस्ट के अधिवक्ता नरेंद्र रेढू ने बताया कि अदालत ने आदेशों की पालना न करने पर डीसी व उचाना तहसीलदार की गाड़ी को अटैच करने के आदेश दिए हैं।