हिसार में प्रोपर्टी टैक्स के बकायदारों को भेजे जाएंगे नोटिस, 8000 ने घर बनाकर खाली प्लॉट दिखा ली छूट
HR Breaking News (Hisar News) : शहर में प्रॉपर्टी टैक्स (property tex news) से बचने के लिए अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाने वालों पर निगम ने कार्रवाई करने शुरू कर दी है। निगम के हाल ही में किए गए सर्वे में सामने आया है कि रिकॉर्ड में खाली दर्ज करीब 40000 संपत्तियों में से लगभग 20 प्रतिशत यानी 8000 प्लॉट पर पिछले 2 साल में मकान, दुकान या अन्य निर्माण हो चुका है। इसके बावजूद इन संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में खाली दिखाया जा रहा था और मालिक टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठा रहे थे।
कारण बताओं नोटिस होगा जारी
नगर निगम में (hisar me property tax ke bakaydaron ko bheje jayenge notice) सर्वे के आधार पर ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। अब संबंधित मालिक को पहले कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद नियम अनुसार बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए टैक्स नोटिस जारी किया जाएगा। निगम (hisar me in property malik ko diye jayenge notice) ने कार्रवाई को दो चरणों में करने का फैसला लिया है। पहले चरण में 1000 कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद रिहायशी संपत्तियों को कार्रवाई के के दायरे में लाया जाएगा।
डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीकों से भेजा जाएगा नोटिस
निगम ने नोटिस पहुंचने के लिए डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके अपनाने की तैयारी की है। जिन प्रॉपर्टी आईडी में आइडी में मलिक का मोबाइल नंबर दर्ज है उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल तरीके से नोटिस भेजा जाएगा। वहीं जिन संपत्तियों की आईडी के साथ मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। वहां संबंधित मकान या प्रतिष्ठान के पत्ते पर कर्मचारी मैन्युअल नोटिस पहुंचाएंगे।
टैक्स के साथ बिना नक्शे निर्माण पर भी होगी कार्रवाई
निगम अधिकारियों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद यदि संबंधित मलिक बकाया टैक्स जमा नहीं करते तो केवल टैक्स वसूली तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी यदि संपत्ति पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण मिला तो अवैध निर्माण के मामले में भी अलग से कार्रवाई की जाएगी। सर्वे में अधिकतर मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें मालिक को निर्माण होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाई नहीं कराया।
100 गज के प्लॉट पर नहीं लगता टैक्स
निगम क्षेत्र (hisar nagar nigam news) में 100 गज तक के खाली प्लॉट पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाता। 100 से 500 गज तक के खाली प्लॉट पर 37 पैसे प्रति गज कि दर से टैक्स निर्धारित है। वहीं 500 को से अधिक क्षेत्रफल वाले खाली प्लॉट पर 75 पैसे प्रति गज के हिसाब से टैक्स लगता है। निर्माण होने के बाद संपत्ति की श्रेणी और टैक्स देयता बदल जाती है। ऐसे में रिकॉर्ड में खाली प्लॉट दिखाकर टैक्स से बचने वाले वालों पर अब निगम की नजर है।
पहले भी कर चुका निगम कार्रवाई
नगर निगम की टैक्स ब्रांच (tex branch hisar) पहले भी बकायदारों के खिलाफ अभियान चला चुकी है। होटल, बड़े दुकानदारों, शोरूम, इंडस्ट्री और पेट्रोल पंप समेत अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर नोटिस भेजे गए थे। निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं करने पर कुछ संपत्तियों को सील करने के कार्रवाई भी निगम ब्रांच की टीम कर चुकी है।
प्रोपर्टी चिह्नित कर नोटिस जारी होगा
निगम कमिश्नर सी. जया श्रद्धा (Corporation Commissioner C. Jaya Shraddha) के अनुसार करीब 2 साल पहले निर्माण होने के बावजूद कई संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया गया। ऐसे में प्रॉपर्टी को चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद नियमानुसार टैक्स वसूली की जाएगी।
