एचसीएस परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 12 सितंबर को लागू रहेगी धारा 144

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली एचसीएस (एक्स ब्रांच) तथा अदर एलाइड सर्विसेज के प्रिलिमनरी एग्जाम के मद्देनजर जिलाधीश डॉ प्रियंका सोनी ने परीक्षा के दिन जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू किए जाने के आदेश पारित किए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को किया जाना है।
आदेशों के अनुसार परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। साथ ही परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये आदेश पुलिस तथा ड्यूटी में लगे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।