फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 से 80 प्रतिशत अनुदान

एचआर ब्रेकिंग न्यूज। हिसार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों, मशीनों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर 50 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया है कि जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों, मशीनों जैसे स्ट्रा बेलर, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, क्रोप रीपर, ट्रैक्टर चलित, रीपर कम बाइंडर उपकरणों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें 70 प्रतिशत लक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आरक्षित किया गया है। इन उपकरणों के लिए जिले में 389 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 40 सीएचसी सामान्य वर्ग तथा 30 सीएचसी अनुसूचित जाति के लिए 360 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
सोलर इन्वर्टर पर 10 हजार रुपये तक का अनुदान : अतिरिक्त उपायुक्त
सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बताया है कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र, मशीन पर पिछले 2 वर्षों के दौरान अनुदान न लिया हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र, मशीन के लिए ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी अनिवार्य है। सीएचसी के लिए केवल किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, रजिस्टर्ड किसान सोसायटी तथा पंचायतें आवेदन कर सकती है। सीएचसी के लिए अधिकतम 15 लाख तक प्रोजेक्ट कीमत हो सकती है तथा 9 प्रकार की मशीनों में से कम से कम अलग-अलग 3 मशीनें तथा अधिकतम अलग-अलग 5 मशीनें ही ली जा सकती है। सीएचसी को क्लस्टर के आधार पर स्थापित किया जाएगा तथा लाल व पीला जॉन के गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां एएफएल ज्यादा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की सीएचसी हेतु सोसायटी के प्रधान एवं ज्यादातर सदस्यों अनुसूचित जाति में से संबंधित होने चाहिए तथा उनके जाति प्रमाण पत्र साथ संलग्न करने होगे। केवल वही पुरानी सीएचसी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि 2.5 लाख रुपये तक या उससे कम है, उन यंत्रों पर विभाग द्वारा 2.5 हजार रुपये एवं जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन कृषि यंत्रों पर 5 हजार रुपये बुकिंग राशि ऑनलाइन ही ली जाएगी, जोकि विभागीय दिशा निर्देशानुसार रिफंडेबल होगी। बुकिंग राशि अदा करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए लक्ष्य से ज्यादा आवेदन पत्र होने पर ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि सीएचसी के लाभार्थी का चयन हेतु डीएलईसी जांच उपरांत द्वारा किया जाएगा। सीएचसी/व्यक्तिगत किसान ऑनलाइन आवेदन केवल विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com/ पर 7 सितम्बर तक करवा सकते हैं।