बात आपकी पूंजी की : PF से जुडी ये जानकारी आपको शायद पता भी नही होगी, आपको अपनी सेविंग पर इन शर्तों से करना होगा समझौता
HR BREAKING NEWS. कोरोना महामारी के दौरान हर किसी को आर्थिक समस्या का सामना पड रहा है। ऐसे में सैलरी से सेविंग कर जमा हुआ पीएफ ही इस मुसिबत में सभी की मदद कर रहा है। अगर आप भी पैसों की किल्लत का सामना कर रहें है तो ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आप अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (EPF/PF) अकाउंट से इस प्रकार पैसे निकाल सकते हैं।
कई लोगों को लगता है कि EPF से पैसा निकालना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है। PF का पैसा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि पीएफ से पैसा निकालने पर आपको कितना टैक्स देना होता है।
नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा :
PF विड्राअल के नियम के तहत अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह दूसरा रोजगार मिलने तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद ही निकाला जा सकता है।
इलाज के लिए निकाल सकते हैं पूरा पैसा :
EPF खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए EPF का पूरा अमाउंट निकाल सकता है। इस स्थिति में कभी भी EPF का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।
होम लोन चुकाने के लिए 90% और शादी व एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं 50% पैसा
यदि आपको एजुकेशन के लिए पीएफ निकलवाना है तो आपको आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप PF निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50% PF ही निकाल सकते हैं। होम लोन भुगतान के लिए खाताधारक कुल जमा रकम का 90% निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50% रखी गई है।
रिटायरमेंट के समय निकाल सकेंगे पूरा पैसा
सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है। प्री-रिटायरमेंट के लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल ईपीएफ बैलेंस में से 90 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।
PF निकासी इनकम टैक्स के नियम
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। यदि किसी कर्मचारी की खराब सेहत, बिजनेस बंद होने या ऐसे किसी दूसरे कारण से नौकरी जाती है और 5 साल की अवधि पूरी हो पाती, तब भी उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती।
30 हजार से कम रकम पर नही देना होगा TDS :
पांच साल की अवधि पूरी न होने पर TDS और टैक्स 10% कटता है। 50 हजार या इससे ज्यादा अमाउंट है और अवधि पांच साल से कम है तो फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर TDS से बचा जा सकता है। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। लेकिन अगर आप PF से 30 हजार से कम रकम निकालते हैं तो आपको TDS नहीं देना होगा। हालांकि PF के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की रिसिप्ट दिखानी होगी।