Alcohol news : होटल के कमरे में रख सकते हैं सिर्फ इतनी शराब, लिमिट हुई पार तो होगी कानूनी करवाई
HR Breaking News, New Delhi : आज बहुत सारे लोग शराब के शौकीन हो गए हैं और किसी भी फंक्शन, पार्टी या फिर ट्रिप पर बिना पिए नहीं रह सकते | लोग सफर के दौरान, कई लोग होटल में ठहरने के दौरान भी शराब अपने साथ लेकर जाते हैं. लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई भी व्यक्ति होटल रूम में ठहरने के दौरान कितनी मात्रा में शराब अपने साथ लेकर जा सकता है. जानिए शराब की मात्रा अधिक होने पर पुलिस आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है.
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शराब
शराब के शौकीन लोगों की कमी नहीं है. शराब के शौकीन लोग कहीं भी रहते हैं, तो उनकी खोज शराब के लिए होती है. इतना ही नहीं शराब के कई शौकीन ऐसे भी हैं, जो हमेशा अपने साथ शराब लेकर चलते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कितनी मात्रा में शराब लेकर सफर कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी होटल में रुकने के दौरान कितनी शराब अपने साथ रख सकता है.
वबता दें कि शराब को लेकर हर राज्य में अपना-अपना नियम है. जैसे गुजरात और बिहार में शराब पर बैन है. इन राज्यों में कहीं से भी शराब लेकर जाना मना है. इन राज्यों के होटल, घर या किसी अन्य जगहों पर भी आप शराब लेकर नहीं जा सकते हैं. ऐसा करने पर इन राज्यों में आपको सजा हो सकती है.
होटल में कितनी शराब
किसी भी राज्य के होटल में आप सिर्फ उतनी शराब लेकर जा सकते हैं, जितना उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के सफर के दौरान लेकर जाने की इजाजत होगी. सभी राज्यों में हर व्यक्ति शराब लेकर सफर करने के अपने नियम हैं. नियम से अधिक शराब लेकर सफर करने से पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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घर में कितनी बोतल ?
शराब रखने के लिए हर राज्य के अपने नियम है. कोई व्यक्ति निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर में नहीं रख सकता है. आबकारी विभाग नियम भारत के हर राज्य में अलग-अलग है. दिल्ली में आप घर पर 18 लीटर शराब रख सकते है. वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 750 एमएल की चार बोतल ही रख सकते हैं. इन 4 बोतल में 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं. हरियाणा में देशी शराब की 6, विदेशी शराब की 18 और बीयर की 12 बोतल घर पर रख सकते हैं. राजस्थान में 12 बोतल या फिर 9 लीटर विदेशी शराब रख सकते हैं. पंजाब में आप अपने घर में दो बोतल देशी या विदेशी शराब घर में रख सकते हैं. कर्नाटक में 18.2 लीटर देशी शराब, 9.1 लीटर विदेशी शराब, 4.5 लीटर फर्टिलिटी शराब, 9 लीटर फ्रूट वाइन, और 2.3 लीटर तक कर्नाटक में निर्मित शराब रख सकते हैं. इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में अलग-अलग नियम है.