home page

Alcohol storage at home : घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं, दिल्ली यूपी वाले जान लें नियम

Alcohol limit at home : शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन फिर भी लोग इससे पीने के बहाने ढुंढते रहते है। कई लोग तो घर पर शराब का स्टोक कर रखते है। क्या आप जानते है कि घर में शराब रखने को लेकर भी लिमिट तय कि गई है? आइए खबर में आपको बताते है की किस लिमिट तक यानि कितनी बोतल शराब आप घर में रख सकते है।
 | 
Alcohol storage at home : घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं, दिल्ली यूपी वाले जान लें नियम

HR Breaking News : (Alcohol storage rule) अकसर हर जगह पढ़ने और सुनने को मिलता है कि शराब की एक बुंद भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन फिर भी लोग शराब के बिना हुई पार्टी को अधुरी माना जाता है। भारत में घर पर रखने वाली शराब की मात्रा राज्य के अनुसार भिन्न होती है।

कुछ राज्यों ने निश्चित सीमा निर्धारित की है, जबकि कुछ राज्यों में लाइसेंस प्राप्त करके अधिक मात्रा में शराब रखने की अनुमति (Permission to keep alcohol) है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मात्रा केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। अगर आप पार्टी के लिए अधिक शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा।


देश में घर पर रखने वाली शराब की मात्रा (Alcohol limit at home) हर राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में इसकी मात्रा तय की गई है, जबकि कई राज्यों में लाइसेंस लेकर ज्‍यादा शराब रखने की छूट (exemption for possession of liquor) है। यह मात्रा सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। अगर आप पार्टी के लिए ज्‍यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा।

शराब की खरीद, परिवहन और कब्जे के लिए भी नियम हैं। इस तरह का सवाल खासतौर से तब खड़ा होता है जब दोस्त घर आ रहे हों या घर पर आप कोई पार्टी दे रहे हों। तब हर कोई यही सोचता है कि कितनी शराब काफी होगी। लेकिन, लिमिट से ज्‍यादा शराब घर पर रखना महंगा पड़ सकता है। आइए, यहां जानते हैं कि बिना किसी कानूनी पचड़े के आप घर पर कितनी बोतलें शराब रख सकते हैं।


दिल्ली


दिल्‍लीवासी घर पर 18 लीटर तक शराब (बीयर और वाइन सहित) रख सकते हैं। वे 9 लीटर से अधिक रम, व्हिस्की, वोदका या जिन नहीं रख सकते हैं। सिर्फ एक लीटर शराब ही दिल्ली से बाहर ले जाई जा सकती है।


हरियाणा


स्टॉक सीमा में स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली, 6 से अधिक आयातित विदेशी शराब नहीं), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली) और 12 वाइन बोतलें शामिल हैं।


पंजाब


निवासियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की दो बोतलें, बीयर का एक केस (प्रति बोतल 650 मिलीलीटर), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), घरेलू शराब की दो बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल रखने की अनुमति है।


उत्तर प्रदेश


विदेशी मादक पेय पदार्थों (भारत में निर्मित और आयातित दोनों) की कानूनी सीमा 1.5 लीटर है। वाइन के लिए सीमा 2 लीटर है और बीयर के लिए यह 6 लीटर है।


आंध्र प्रदेश


निवासियों को बिना किसी परमिट के भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) या विदेशी शराब की अधिकतम तीन बोतलें और बीयर की अधिकतम छह बोतलें रखने की अनुमति है।


अरुणाचल प्रदेश


अरुणाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना अवैध है।
 

पश्चिम बंगाल


21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब की अधिकतम छह बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति है, जिनमें से प्रत्येक में 750 मिली लीटर शराब होती है। इसके अलावा उन्हें बिना लाइसेंस के 18 बीयर की बोतलें रखने की इजाजत है।


असम


खुदरा बिक्री प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आईएमएफएल की 12 बोतलों, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर तथा 'प्रतिष्ठित' देशी स्पिरिट की 3 बोतलों (750 मिली प्रत्येक) तक सीमित है।


गोवा


निवासियों को अधिकतम 12 बोतल भारतीय विदेशी शराब, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देशी शराब तथा रेक्टीफाइड व डिनेचर्ड स्पिरिट की 6-6 बोतलें रखने की अनुमति है।


हिमाचल प्रदेश


लोगों को अधिकतम 48 बीयर की बोतलें और 36 व्हिस्की की बोतलें रखने की इजाजत है।


केरल


शराब की अधिकतम अनुमत खपत 3 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और 6 लीटर बीयर है।


मध्य प्रदेश


उच्च आय वाले व्यक्ति एक वार्षिक शुल्क देकर अपने घर में 100 'महंगी' शराब की बोतलें रख सकते हैं।


महाराष्ट्र


शराब पीने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। आपके पास स्थानीय और आयातित दोनों तरह की शराब खरीदने, परिवहन करने और पीने के लिए परमिट होना चाहिए।

राजस्थान


नागरिकों को 12 बोतल या नौ लीटर आईएमएफएल रखने की अनुमति है।


जम्मू और कश्मीर 


अनुमत भंडारण में भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 12 बोतलें शामिल हैं, जिनमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मिलीलीटर है।


ड्राय स्‍टेट्स


मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून को तोड़ने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
 

News Hub