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PM Kisan: क्या पति-पत्नी दोनों पा सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ?, जानें नियम

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) को लेकर लोगों में कई प्रकार के सवाल या कई अफवाहें चलती रहती है। जानें इनके बारें में और इनका निवारण...
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HR Breaking News, New Delhi:  किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाओं का चला रही है। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। ऐसी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से योजना महत्वकांशी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) का शुभारंभ किया था। 

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 इस योजना में केंद्र सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 रुपये के तीन किस्त भेजती है। इस योजना में कई प्रकार के बदलाव किए गए है। आवेदन से लेकर पात्रता तक कई नए नियम बना गए है। अब इसमें पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Scheme)  का लाभ मिलने की बात की जा रही है। आइए जानते इससे संबंधित क्या है नए नियम।


क्या पति-पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ? 


पीएम किसान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme)   को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। इनमें से एक दावा है कि पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते है। यानी अब दोनों को दो दो हजार रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार, पति-पत्नी दोनों पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme)  का लाभ नहीं उठा सकते हैं।


आपत्रों को वापस करनी होंगी किस्तें 

  
यदि कोई पति और पत्नी ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार उससे रिकवरी करेगी। अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी। इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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किन लोगों को मिल सकता है लाभ 


पीएम किसान योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। नियम के अनुसार, कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं। या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं। इसके अलावा खेत उनका नहीं हैं। यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठान के हकदार नहीं है।