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Traffic Rule: दिल्‍ली में एंटर नहीं कर सकेगी ये गाड़ियां, दिखते ही लगेगा 20 हजार का जुर्माना

अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उस पर मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. नियम के तहत वाहन मालिकों को 20,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.
 
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Traffic Rule: दिल्‍ली में एंटर नहीं कर सकेगी ये गाड़ियां, दिखते ही लगेगा 20 हजार का जुर्माना

 HR Breaking News (ब्यूरो) : दिल्ली ने आज से एक बार फिर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध सरकार के अगले आदेश तक जारी रहेगा. अगर अगले तीन दिनों में प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं जाता है तो प्रतिबंध को बढ़ाया जा सकता है.

इसी तरह का प्रतिबंध पिछले महीने लागू किया गया था, जब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (central pollution control board) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर सोमवार को प्रदूषण का स्तर बढ़कर 434 हो गया, जो रविवार को 60 अंक से अधिक दर्ज किया गया था.

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ऐसे में दिल्ली-एनसीआर या किसी अन्य राज्य का व्यक्ति इस दौरान दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों को नहीं लेकर जा सकता है. अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उस पर मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उसे बहुत भारी जुर्माना देना होगा.

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) की धारा 194 (1) के तहत केस चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

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BS-3 और BS-4 मानदंड क्या होते हैं?


भारत सरकार की ओर से तय किए जाने वाला उत्सर्जन मानक भारत स्टेज एमिशन स्टेंडर्ड (BSES) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के उत्पादन को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर वाहनों के लिए यह मानक निर्धारित करता है. इन मानदंडों के तहत वाहनों के इंजन में प्रदूषण कम करने के लिए तकनीकी बदलाव किए जाते हैं.

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इस कैटेगरी में कौन-से वाहन आते हैं?


अक्टूबर 2010 से भारत में BS3 मानदंड लागू किए गए थे. इसके बाद वाहनों के इंजन में बदलाव के साथ नए वाहनों को उतारा गया था. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के वाहन शामिल थे. आगे चलकर देश में अप्रैल 2017 से  BS4 मानक लागू कर दिए गए. डीजल वाहन, पेट्रोल वाहनों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण करते हैं. इसलिए 2010 से पुरानी पेट्रोल कारों और 2017 से पुरानी डीजल कारों पर अस्थाई रोक लगाई गई है.