home page

21 दिन बाद DELHI और NCR में इन वाहनों की नहीं होगी एंट्री, न ही मिलेगा तेल

Vehicle Ban in delhi NCR :  21 दिन बाद यानी एक अक्तूबर से DELHI और NCR में कुछ वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की नई नीति के अनुसार इन वाहनों पर रोक लगाई गई है।

 | 

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं या फिर आपका आना जाना होता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।  दरअसल एक अक्तूबर से DELHI-NCR में BS 4 इंजन वाली डीजल गाड़ियां बैन (Vehicles Ban in delhi ncr ) कर दी गई हैं। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (commission for air quality management) की नई नीति के हिसाब से अगर दिल्ली में 450 एक्यूआई (Air Quality Index) से खराब स्तर पर हवा की क्वालिटी पहुंचती है तो इन वाहनों का उपयोग वर्जित है। 

ये भी जानें : Mutual Fund : इस फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल, 333 के बन गए 20 लाख रुपये


एक अक्तूबर से हो जाएगी ये पॉलिसी लागू


कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट  की नीति त्योहारों के सीजन से ठीक पहले लागू की जाएगी जब पराली और पाटाखों के अलावा अन्य कई वजहों से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग (smog) छा जाता है।  1 अक्टूबर से नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। इसमें अगले 5 साल तक चलने वाली प्रदूषण के खिलाफ इस जंग के चलते BS4 डीजल इंजन बैन किया जाएगा। 

ये भी जानें Electric Car : जान लीजिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का नया तरीका, रेंज मिलेगी भरपूर

एसेंशियल सर्विसेज को रखा अलग


नए प्लान के अनुसार BS 4 डीजल चार-पहिया वाहन बैन हो जाएंगे। परंतु एसेंशियल सर्विसेज को इनसे अलग किया गया है। इनमें राज्य सरकार दिल्ली-एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल इंजन वाले हल्के वाहनों को स्टेज 3 में बैन किया जा सकता है। स्टेज 3 एयर पॉल्यूशन का वर्गीकरण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के जरिए होगा इसे पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment) और फॉरेस्ट द्वारा अप्रूव किया है। 401 से 450 AQI तक ये स्टेज 3 बनी रहेगी व 450 से ज्यादा होते ही प्रदूषण का स्तर स्टेज 4 पर पहुंच जाएगा ।

जानिये स्टेज 4 का भी मतलब 


DELHI NCR में प्रदूषण का स्तर स्टेज 4 पहुंच जाने पर इस प्लान में ट्रक, दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाले डीजल मध्यम आकार के मालवाहक और भारी मालवाहकों की एंट्री शहर में बैन लग जाएगा। जरूरी सामान पहुंचाने वाले वाहन इस दायरे में नहीं आएंगे। नई पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर के फ्यूल पंप 1 जनवरी 2023 से किसी भी ऐसे वाहन को ईंधन नहीं बेचेंगे जिनमें वैध पीयूसी सर्टिफिकेट (valid PUC certificate) नहीं लगा होगा। 
इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के सभी राज्यों को CNG और एलएनजी फ्यूलिंग नेटवर्क (LNG Fueling Network) तैयार करने का प्लान भी भेजा है ताकि कमर्शियल वाहनों (commercial vehicles) को ईंधन की जगह गैस पर चलने वाला बनाया जा सके ।