Gov. Employees Promotion Rules : कर्मचारियों के प्रमोशन के नियमों में बड़े बदलाव, जानिए लेटेस्ट अपडेट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी मिनिमम एलिजिबलिटी से संबंधित नियमों में जरूरी बदलाव किया है.
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी मिनिमम एलिजिबलिटी से संबंधित नियमों में जरूरी बदलाव किया है.
केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप करने के लिए यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे से पहले ये अपडेट सामने आया है.
नियमों में संशोधन से जुड़ा ये है अपडेट-
केंद्र सरकार ने 7th CPC Pay Matrix and Pay Levels के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. 20 सितंबर के एक ऑफिस मेमोरेंडम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा है, "...24.3.2009 को जारी DOPT के ऑफिस मोमेरेंडम की यूपीएससी से विचार-विमर्श के साथ समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के साथ 7th CPC Pay Matrix and Pay Levels के अनुसार प्रमोशन के लिए जरूरी न्यूनतम अहर्ता से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है."
DoPT ने कहा है कि प्रमोशन के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस से जुड़े संशोधित नियमों को संशोधनों के जरिए भर्ती नियमों एवं सेवा से जुड़े नियमों में शामिल किया जा सकता है.
DoPT ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों से तय नियमों के आधार पर भर्ती एवं सेवा से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव करने को कहा है.
न्यूनतम अहर्ता से जुड़ी अनिवार्यताओं में क्यों किया गया है बदलाव-
इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए DoPT ने कहा है, "7th CPC Pay Matrix/ Pay Levels के अनुसार प्रमोशन के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस में संशोधन से जुड़े दिशा-निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं और RRs/Service Rules में संशोधन को तय करने के प्रस्ताव पर अब भी 24.03.2009 के ऑफिस मेमोरेंडम में बतायी गई जरूरतों के आधार पर विचार किया जा रहा है...."