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गलती से दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाएं पैसे तो RBI ने बताया वापसी का तरीका

 अगर आपने अपने पैसे गलती से किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अब टेंशन मत लीजिए, बस फॉलो करें आरबीआई की गाइडलाइंस और पैसे आपको मिल जाएंगे वापस, आइए नीचे खबर में जानते है आखिर कैसे.

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HR Breaking News, Digital Desk-  ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) और UPI भुगतान से एक तरफ जहां बैंकिंग सुविधाएं (Banking) आसान हो गई हैं, वहीं इससे लोगों को कभी-कभी कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. कभी-कभी एक गलती से आप ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online fraud) के शिकार हो सकते हैं या फिर कभी पैसे भेजने में की गई एक गलती से किसी गलत अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हो (Money transfer)सकते हैं. लेकिन रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले कुछ वक्त में बैंकिंग खासकर, ऑनलाइन बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए और आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसे जानना जरूरी है.

किसी गलत अकाउंट में भेज दिए पैसे, चिंता ना करें-

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप आरबीआई की गाइडलाइंस में बताए गए दिशानिर्देशों का पालन कर अपने पैसे वापस पा सकते हैं. इन दिशा निर्देशों को जानना जरूरी है ताकि आप सावधान रहें.

RBI की गाइडलाइंस-

आरबीआई ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब अगर आप चाहें तो ATM, UPI या फिर नेट बैंकिंग से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा, जिसमें आपसे कन्फर्म किया जाएगा कि आपने क्या सही ट्रांजैक्शन किया है या गलती से. इस मैसेज में आपको एक फोन नंबर भी दिया जाएगा. अगर आपने वो ट्रांजैक्शन गलती से किया है तो आप उस फोन नंबर पर तुरंत बता सकते हैं कि यह ट्रांजैक्शन गलती से हुआ है. आरबीआई का निर्देश है कि ऐसे मैसेज पर आपके बैंक को तुरंत एक्शन लेना होगा.

आपको करना होगा ये काम-


अगर आपने कभी गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो  तुंरत अपने बैंक को इसकी जानकारी दें. चाहे ट्रांजैक्शन फ्रॉड से हुआ हो या आपकी गलती से. आप या तो अपने बैंक को कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप खुद बैंक की ब्रांच पर जा सकते हैं. यहां आपको जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसका बैंक अकाउंट, डेट, टाइम वगैरह सबकुछ बताना होगा. बैंक उस रिसिपिएंट से कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसको आपने पैसे भेज दिए हैं.

आप ले सकते हैं एक्शन-

अगर आपने जिसके अकाउंट में गलती से पैसे भेज दिए हैं और वो पैसे लौटाने से मना कर दिए तो आप लीगल एक्शन उठा सकते हैं. आपको केस कोर्ट तक ले जाना होगा. आरबीआई भी इसका निर्देश देता है. हालांकि, इस प्रक्रिया में मामला और लंबा खिंच सकता है क्योंकि मामला अब कोर्ट में सुलझेगा. आपका ट्रांजैक्शन बैंक और कोर्ट में देखा जाएगा. सबसे अहम बात ये है कि अगर आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है, ऐसे में बैंक भी इसका जिम्मेदार नहीं होता है.

वहीं,  अगर आपने गलती से रिसिपिएंट का अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपका पैसा अपने आप वापस क्रेडिट हो जाएगा. वहीं, UPI से ट्रांजैक्शन के वक्त गलत अकाउंट नंबर डाला है तो आपके पैसे कटेंगे ही नहीं क्योंकि फिर ये ट्रांजैक्शन पूरी ही नहीं पाएगी.