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नोट पानी में धुल जाएं तो क्या बैंक कर लेता है एक्सचेंज,जानें RBI के नियम

कई बार कपड़े धोते वक्त नोट धुल जाते हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है. जब लोग उस नोट को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो उसे रखने वाले व्यक्ति की दुश्वारियां बढ़ जाती हैं.
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नोट पानी में धुल जाए तो क्या करें?


ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि उस नोट का क्या करें. वे इस असमंजस में रहते हैं कि उस धुले हुए नोट को क्या बैंक एक्सचेंज कर लेंगे या वह धनराशि उनके लिए बेकार हो गई.

आज हम आपको बताते हैं कि इस संबंध में RBI के नियम (Washed Note Exchange Rules) क्या कहते हैं और क्या उन धुले-फीके रंग वाले नोटों को बदलवाया जा सकता है. 


बैंकों में जाकर करवा सकते हैं एक्सचेंज


आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि रंग छोड़े हुए नोट को भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है. इसके चलते जो नोट धुल गए हैं या रंग फीका हो गया है, उन्हें भी बैंकों में जाकर बदलवाया (Washed Note Exchange Rules) जा सकता है. 

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नोट की स्थिति के अनुसार मिलेंगे पैसे


RBI के नियमों के मुताबिक अगर आपका नोट कट-फट या धुल गया है तो बैंक में एक्सचेंज करने पर आपको पैसे तो वापस मिल जाएंगे. लेकिन कितने रुपये वापस मिलेंगे, यह आपके नोट की स्थिति पर निर्भर करेगा. आपका जितना ज्यादा फटा होगा, उतनी ही धनराशि कम मिलेगी. वहीं कम फटा होने पर धनराशि ज्यादा मिलेगी. 


नियमों (Washed Note Exchange Rules) के मुताबिक अगर नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर फटा है तो उस पर आपको आधा मूल्य दिया जाएगा. जबकि 200 रुपये के फटे नोट में 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देने पर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा.