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Income Tax: अब 7.5 लाख रुपये पर लगेगा इतना टैक्स, जानिए बजट से पहले का अपडेट

 ​आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स स्लैब बताया गया है. वर्तमान में देश में इनकम टैक्स भरने के लिए दो स्लैब मौजूद हैं. इनमें New Tax Regime और Old Tax Regime शामिल है. अभी फिलहाल टैक्स को लेकर बजट से पहले एक नया अपडेट सामने आ रहा है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि अब 7.5 लाख रुपये पर  इतना टैक्स लगेगा.
 
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HR Breakking News, Digital Desk- देश में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए इनकम पर टैक्स भी वसूल किया जाता है. इनकम पर टैक्स देकर लोग देश की प्रगति में और विकास में अपना योगदान देते हैं. वहीं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस आय पर टैक्स भी देना होता है.

अगर टैक्सबेल इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है. वहीं अब जल्द ही देश में बजट 2023 पेश किया जाने वाला है. ऐसे में नए बजट से पहले ही मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए.

इनकम टैक्स-


आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स स्लैब बताया गया है. वर्तमान में देश में इनकम टैक्स भरने के लिए दो स्लैब मौजूद हैं. इनमें New Tax Regime और Old Tax Regime शामिल है.

अगर New Tax Regime चुना जाता है तो अलग इनकम पर टैक्स दाखिल करना होता है. वहीं Old Tax Regime चुना जाता है तो अलग इनकम पर टैक्स चुकाया जाता है. साथ ही Old Tax Regime में कई अन्य फायदे भी शामिल होते हैं.

इनकम टैक्स स्लैब-


वहीं अगर कोई New Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो टैक्स की कई सारी दरें वहां मौजूद है. FY 20-21 के हिसाब से देखा जाए तो New Tax Regime में 2.5 लाख रुपये सालाना से लेकर 5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना होता है.

इनकम टैक्स स्लैब रेट-


वहीं अगर पांच लाख रुपये सालाना से ज्यादा इनकम है और 7.5 लाख रुपये सालाना तक की इनकम कोई कमा रहा है तो उस पर FY 20-21 के हिसाब से New Tax Regime चुनने के बाद 10 फीसदी का टैक्स लगेगा.

वहीं अगर 7.5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा और 10 लाख रुपये सालाना तक की इनकम है तो उस पर FY 20-21 के हिसाब से New Tax Regime चुनने के बाद टैक्सपेयर्स को 15 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा.