Indian Railway: रेलवे ने की सख्ती, ट्रेन में की ये गलती तो सीधा जाएंगे जेल
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ने रेलवे कुछ नियम बनाए हैं. इससे यात्रियों की ट्रैवल को आरामदायक बनाने का प्रयास किया जाता है. लेकिन इसके साथ ही रेलवे ने नया नियम बनाते हुए सख्ती भी की है जिसके तहत ट्रेन में ये गलती करने से आप सीधा जेल जा सकते है।
HR Breaking News, Digital Desk- भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. ऐसे में कोहरे के कारण ट्रेन काफी लेट चलती हैं. ऐसे में रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके जरिए यात्रियों को दिक्कत न हो.
रेलवे लोगों अक्सर यह अलर्ट जारी करता रहता है कि वह बेवजह चेन पुलिंग न करें. बिना कारण ट्रेन रोकना एक कानूनी अपराध है.
ट्रेन में लगा अलार्म आपातकाल स्थिति के लिए होता है. इसके इमरजेंसी की स्थिति जैसे आग लगने पर, किसी बच्चे के स्टेशन पर छूट जाने पर, डकैती की स्थिति आदि में ही चेन को खींचा जा सकता है.
किसी ठोस वजह से अगर किसी यात्री ने चेन पुलिंग की है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन अगर वह बेवजह ऐसे करते पकड़ा जाता है तो उसे सजा हो सकती है.
भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के धारा 141 के तहत अगर कोई व्यक्ति बेवजह चेन पुलिंग करते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.
ऐसे लोगों को कुल 1,000 रुपये का जुर्माना या 1 साल का कारावास हो सकता है. ऐसे में बिना किसी वजह चेन पुलिंग करने से बचें.