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Indian Railways Luggage Limit: ट्रेन में समान ले जाने पर लगाई लिमिट, रेलवे के आदेश आज से लागू

अगर आप ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको इसके लिए अलग से पैसे भरने पड़ सकते हैं। अब रेलवे ने ट्रेन में समान ले जाने पर लिमिट लगा दी है। स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्री ज्यादा पैसे दिए बगैर 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. इसी तरह सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलो वजन तक का सामान ले जाने की अनुमति दी गई है.
 
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HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको इसके लिए अलग से पैसे भरने पड़ सकते हैं. रेलवे के मुताबिक, ज्यादा सामान ले जाने के नियम अब सख्ती से लागू किए जाएंगे. दूसरे शब्दों में, हवाई यात्रा की तरह, रेल यात्रियों को भी ज्यादा सामान ले जाने के लिए जुर्माना देना होगा. दरअसल, इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ने 29 मई को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी थी. इसमें कहा गया था कि लोगों को यात्रा के दौरान ज्यादा सामान न लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है.

मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा, “रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं. अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं. सामान ज्यादा होगा तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा!.” 

ट्रेनों में कितना सामान ले जा सकते हैं-  

रेलवे नियमों के मुताबिक, स्लीपर क्लास में सफर करने वाला यात्री ज्यादा पैसे दिए बगैर 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. इसी तरह सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलो वजन तक का सामान ले जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि, अलग से चार्ज देकर इस सीमा को 80 किग्रा और 70 किग्रा तक भी बढ़ाया जा  सकता है.

ट्रेनों में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना- 


 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बिना बुक किए सामान और ज्यादा सामान के  साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री केवल 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक कर सकता है. वहीं  अगर यात्री बीच में ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना भरना होगा.


 
सामान का आकार- 


व्यक्तिगत सामान के रूप में आपके ट्रंक, सूटकेस और बक्से का आकार ज्यादा से ज्यादा 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी होना चाहिए. हालांकि, अगर आप एसी 3 टियर और एसी चेयर कार डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सूटकेस या ट्रंक का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए.