इस स्कीम के तहत बैंक लोन पर सब्सिडी दे रही मोदी सरकार, पढ़ें पूरी खबर
सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण व तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है। ताकि इन उद्योगों में बने उत्पाद की बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूत भागीदार बनें।
सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना (पीएमएफएमई स्कीम) के तहत अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक से लोन लेने पर प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
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वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान यानी ओडीपी के तहत प्रोडक्ट प्याज के स्थान पर दूध व डेयरी, उत्पादों जैसे पनीर, दही, घी को सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। जिसके तहत उद्यमी ओडीओपी के अनुसार नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक से लोन व सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते है। उद्यमियों को उत्पादों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है।
जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक बहादुर सिंह ने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यमी को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट एमओएफपीआइ डाट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं व जिला स्तर जिला एमएसएमई केंद्र से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
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इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की गई है। योजना की जानकारी के लिए उद्यमी मोबाइल नंबर 9467677888 पर संपर्क कर सकते हैं।
35 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान
अंबाला डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि पीएमएफएमई के तहत बैंक से लोन लेने पर प्रोजेक्ट लागत की 35 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है। ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यमी को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट एमओएफपीआइ डाट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।