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New Labour Codes: 23 राज्य सहमत, जल्द लागू हो जाएंगे नए लेबर कोड, फिर सिर्फ चार दिन काम बाकी आराम

New Labour Codes Update:  नए चार लेबर कोड को लागू करने के लिए 23 राज्य इसके हामी भी भर चुके हैं। जल्द ही इनकी सहमति के बाद पूरे देश में ये कानून लागू हो जाएंगे। इसके बाद कर्मचारियों को सिर्फ हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही काम करना होगा और बाकी तीन दिन छुट्‌टी रहेगी। जानिए पूरी जानकारी.. 
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HR Breaking News, New Delhi: एक जुलाई से केंद्र सरकार नए चार लेबर कोड को लागू करने वाली थी, परंतु कई राज्यों सरकारों के न मानने की वजह से पेच फंस गया है। हालांकि 23 राज्य इसके लागू करने के लिए हामी भी भर चुके हैं। जल्द ही इनकी सहमति के बाद पूरे देश में ये कानून लागू हो जाएंगे। इससे मुख्य बिंदु यह होगा कि कर्मचारियों को सिर्फ हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही काम करना होगा और बाकी तीन दिन छुट्‌टी रहेगी। सरकार चाहती है कि इस लेबर कोड को सभी राज्य एक साथ लागू करें। 

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नए लेबर कोड का असर

नए लेबर कोड का असर नौकरीपेशा लोगों की सप्ताहिक छुट्टियों  से लेकर इन हैंड सैलरी  तक में दिखेगा। नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी , इंडस्ट्रियल रिलेशंस  और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी  से जुड़े हैं।

 दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे

नए लेबर कोड में सप्ताह में चार दिन काम और तीन छुट्टी का प्रावधान किया गया है। लेकिन कर्मचारियों के दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि आपको 8 या 9 घंटे नहीं, 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ सकता है। पूरे सप्ताह भर में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे काम करने होंगे। लेकिन आपको सप्ताहिक छुट्टी तीन दिन की मिलेगी।

छुट्टियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव 

नए लेबर कोड में छुट्टियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया गया है। फिलहाल किसी भी संस्थान में लंबे समय तक की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है। लेकिन नए लेबर कोड में इसे घटाकर 180 दिन (6 महीना) कर दिया गया है।

इन हैंड सैलरी आएगी कम 

नए वेज कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपको अकाउंट में कम आएगी। सरकार ने पे रोल को लेकर नए नियम बनाए हैं। नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी  उसकी टोटल सैलरी का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए। अब अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो आपका पीएफ फंड में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। ऐसे में पीएफ में पहले के मुकाबले अधिक पैसा जमा होगा। इस तरह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मोटी रकम मिलेगी।

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48 घंटे में फुल एंड फाइनल

फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में भी नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है। कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के दो दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। अभी वेजेज के पेमेंट और सेटलमेंट पर ज्यादातर नियम लागू हैं। हालांकि, इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है।