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Old Pension Scheme : केंद्र की मनाही के बाद भी ये राज्य सरकार कर्मचारियों को देगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ

सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. जबकि पुराने कर्मचारियों के सामने नई पेंशन स्कीम व पुरानी पेंशन योजना के ऑप्शन्स होंगे.
 
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HR Breaking News, Digital Desk- छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. जबकि पुराने कर्मचारियों के सामने नई पेंशन स्कीम व पुरानी पेंशन योजना के ऑप्शन्स होंगे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुआई में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की रकम वापस करने को लेकर केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का फैसला लिया गया.

सरकार ने क्या फैसला लिया?


आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सरकार के फैसले के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और एक नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तारीख से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर कमाया सूद सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस नियमों के तहत देय होगा.

सरकार ने तय किया कि कर्मचारियों को राज्य शासन के योगदान और उस पर कमाए ब्याज को जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता मिलेगी. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पहले की तरह बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का फायदा लेने का विकल्प नोटराइज्ड शपथ पत्र में देना होगा. यह विकल्प आखिरी और न बदलने वाला होगा.

कर्मचारियों को क्या करना होगा?

अगर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनता है तो एक नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में सरकार की ओर से जमा किए गए योगदान और उस पर हासिल सूद को सरकार के खाते में जमा करना होगा. वहीं एक अप्रैल 2022 और उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे.

नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है, जबकि सरकार की ओर से 14 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है.