Train Luggage Rule ट्रेन में सामान गायब होने पर रेलवे देगा मुआवजा, ऐसे करें फॉर्म अप्लाई
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,Railway Luggage Rule: भारत में हर दिन लाखों यात्री ट्रेन का सफर करते हैं. ट्रेन में सामान चोरी होने की कई घटना आपने देखी होगी या आपके साथ हुई होगी. सामान चोरी होने पर यात्री परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा? आपको बता दें कि यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे कई प्रकार से आपकी मदद करता है. लेकिन आपको कई नियम पता ही नहीं होते. इस लेख में वो सब जानकारी दी गई है. जिससे आप अपना सामान गुम होने की शिकायत रेलवे को कर सकते हैं और अगर तय सीमा में आपका सामान नहीं मिलता तो रेलवे आपको मुआवजा भी देगा.
रेलवे देगा मुआवजे की रकम
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अगर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो यात्री रेलवे पुलिस थाने में सामान गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत के दौरान यात्री को एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को भरने के बावजुद भी अगर शिकायत की सुनवाई नहीं होती है या आपका सामान नहीं मिलता है तो रेलवे इस स्थिती में आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा. रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा और इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा.
कैसे करें शिकायत
शिकायत करने के लिए आपको प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर RPF सहायता पोस्ट से संपर्क करना होगा. यहां से आपको FIR फॉर्म दिया जाएगा. इसे भरने के बाद, रेलवे पुलिस स्टेशन पर जमा करना होगा. ध्यान रहें यह फॉर्म टीटीई, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट को ही जमा करें.
खोए हुए सामान के लिए रेलवे ने चला रखा है अभियान
रेलवे ऑपरेशन अमानत चला रहा है. इस अभियान के माध्यम से रेलवे पुलिस यात्रियों के खोए हुए सामान को अपने पास सुरक्षित रख लेती है. रेलवे पुलिस मिले हुए सामान की फोटो अपने रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर देती है. यात्री वेबसाइट पर अपने सामान को पहचान कर रेलवे स्टेशन से अपना सामान ले सकते हैं.