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tenancy act : क्या नोटिस दिए बिना घर खाली करवा सकता है मकान मालिक, जानिये कानूनी प्रावधान

Tenant rule :भारत में किराएदारों और मकानमालिकों (Tenants and Landlords Dispute) को लेकर सरकार ने कई कानून बना रखे है। कानून होने के बावजूद भी देश में किराएदारों और मकानमालिकों के बीच में विवाद उभर रहे है। देश में कई बार देखा जाता है कि मकान मालिक किराएदारों से मनमर्जी का किराया वसूलते है। सरकार ने किराएदार और मकानमालिकों के लिए कुछ नियम और कानून बना रखे है। 
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tenancy act : क्या नोटिस दिए बिना घर खाली करवा सकता है मकान मालिक, जानिये कानूनी प्रावधान

HR Breaking News (Tenancy New Act )। देश में संविधान ने सभी लोगों के लिए अधिकार आरक्षित कर रखे है। पिछले कुछ सालों में किराएदार और मकानमालिकों के बीच विवाद (Tenants and Landlords dispute Hike) लगातार बढ़ रहे है। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए रेंट एग्रीमेंट का नियम लागू किया हुआ है। हमारे देश में रेंट एग्रीमेंट (rent agreement ) का उल्लंघन करना कानूनी अपराध माना जाता है। कोई मकान मालिक एवं किराएदार रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। 

 


रेंट एग्रीमेंट 


भारत सरकार ने किराएदार और मकानमालिक के बीच विवाद को कम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट (Rent agreement Rule) का कानून बनाया था। रेंट एग्रीमेंट के तहत मकानमालिक और किराएदार (rent agreement) के बीच किराए और रहने की अवधि को लेकर समझौता होता है। दोनों पक्ष इस समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकते है। 


रेंट एग्रीमेंट के विवाद से संबंधित मामलों में ज्यादातर गलती मकानमालिकों (Landlords in rent agreement) की पाई जाती है। मकानमालिक किराएदार से समय से पहले खाली करने और किराया बढ़ाने का दबाव बनाते है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर किराएदारों और मकान मालिक के क्या अधिकार है।

 

 


किराया बढ़ाने से पहले देना होगा नोटिस


रेंट एग्रीमेंट संबंधी विवाद (Rent agreement Dispute) से निपटने के लिए सरकार ने कानून लागू किया था। आदर्श किराया अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act 2021) के तहत कोई भी मकान मालिक अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता, इसके लिए मकान मालिक को तीन महीने पहले ही किराएदारों (Tenants Rights) को नोटिस देना होगा। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय समय और किराया अवधि से पहले किरायेदार से मकान खाली करने या किराया बढ़ाने का दबाव नहीं बना सकता है। 

 

दो महीने की सिक्यॉरिटी मनी


कोई भी मकान मालिक किराएदार से मकान या कमरा देते समय दो महीने से ज्यादा की एडवांस सिक्योरिटी मनी (security money Rule) नहीं ले सकता है। जब किराएदार मकान खाली कर देता है तो, एक महीने के अंदर मकान मालिक को यह रकम लौटानी होती है।

बिजली और पानी की सुविधा से नहीं रख सकते वंचित


किराएदार किसी भी विकट परिस्थिति (Tenants and Landlords Rights) में अगर समय पर किराए का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो मकान मालिक उसे पानी और बिजली की सुविधा से वंचित नहीं रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बिजला-पानी की सुविधा एक मूलभूत सुविधा है।

किराएदार की अनुमति मकान मालिक की एंट्री नहीं


रेंट एग्रीमेंट में किरायेदारों (Tenants New rights) के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। मकानमालिक खुद के घर में किरायेदार को देने के बाद उनकी अनुमति के बिना नहीं जा सकता है। किराएदार की गैर-मौजूदगी में मकान मालिक घर में नहीं घुस सकता है और न ही घर की तलाशी ले सकता है।

बिना ठोस कारण के घर नहीं करवा सकते खाली


मकान मालिक (Landlords) को घर खाली कराने से पहले अपने किराएदार को एक नोटिस देना पड़ता है। बिना जानकारी के अचानक मकान मालिक, किराएदार को घर खाली करने के लिए नहीं बोल सकता है। यदि अचानक उसे ऐसा करना पड़ रहा है तो, साथ में एक ठोस कारण भी देना होगा।

मरम्मत की जिम्मेदार किराएदार की नहीं


मकानमालिक किराएदार पर घर खाली करते समय मकान की मरम्मत (House repair) करवाने के लिए किराएदार को नहीं कह सकता है। मकान की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी मकानमालिक की होती है। यदि वो किसी तरह की मरम्मत के लिए किराएदार को बोलता है तो, उसे रकम चुकानी पड़ती है।

एग्रीमेंट की शर्तों का करना होगा पालन


मकानमालिक और किराएदार में रहने से पहले रेंट एग्रीमेंट (Terms of rent agreement) की शर्तें तय होती है। एक बार एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो, इसके बाद कोई शर्त नहीं रख सकता है।

रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक के अधिकार


आदर्श किराया अधिनियम, 2021 (Model Tenancy Act 2021)  किराएदारों के साथ ही मकान मालिक के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। यदि किसी किराएदार ने मकान का पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया है तो, ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक अपना घर खाली करवा सकता है।


यदि किराएदार घर में किसी तरह का गैर कानूनी या मकान मालिक (Landlords Rights)  को बिना बताए कमर्शियल काम कर रहा है तो, ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक, किराएदारों को घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं। किसी भी परिस्थिती में मकान मालिक को किराएदार को घर से बाहर निकालने के लिए 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है।


मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वो समय पर किराया ले, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। साथ ही, यदि मकान मालिक को ऐसा लगता है कि किराएदार घर का रख-रखाव करने में लापरवाही कर रहे हैं तो, ऐसी स्थिति में मकान मालिक उन्हें टोक सकता है, लेकिन बार-बार किराएदार की लापरवाही के खिलाफ शिकायत भी कर सकता है।

रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन होने पर - 


यदि मकान मालिक या किराएदार आदर्श किराया अधिनियम, 2021 के तहत किसी भी कानून का उल्लंघन (Violation of rent agreement) करते हैं तो, वह इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए किराया प्राधिकरण यानी रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं।


हालांकि, ये कानून केंद्र का है और कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया, लेकिन हर राज्य का अपना कानून हो सकता है, जो केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों से ज्यादा अलग नहीं होते हैं।

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