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31 August: आज ही निपटा लें ये काम नहीं तो लग जाएगी मोटी चपत, जानें

Deadline ends 31 August: 31 अगस्त के आने में सिर्फ एक ही दिन ही शेष बचा है। इसी दौरान आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। यदि आपने ये काम 31 August की डेडलाइन से पहले नहीं निपटाए तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जानें इन कामों के बारे में...
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HR Breaking News, New Delhi:   अगस्त माह समाप्त होने में सिर्फ आज और कल दो 2 दिन ही शेष बचे हैं । इसके समाप्त होने से पहले आपको कुछ जरूरी कामों को निपटाना बहुत जरूरी है। यदि आपना ऐसा नहीं किया तो आपको आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो इसके केवाईसी करने की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म होने वाली है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक(PNB) ने भी अपने खाताधारकों को एक जरूरी काम निपटाने को कहा है। 

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 31 अगस्त को तीन महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन पूरी हो रही है। अच्छा होगा कि आज इन कामों को पूरा कर लें और भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचें। सबसे पहला काम किसान सम्मान निधि के तहत ईकेवाईसी से संबंधित है।

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पीएम किसान के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन


अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो 31 अगस्त तक ईकेवाईसी का काम पूरा कर लें। अब इस स्कीम की 12वीं किस्त आने वाली है। हालांकि, अगली किस्त का लाभ लेने के लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है। PM Kisan की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अब eKYC की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है जो पहले 31 जुलाई थी। उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर को पीएम किसान सम्मान स्कीम की 12वीं किस्त जारी की जाएगी। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किसान भाइयों को एक साल में कुल 6000 रुपए की राशि मिलती है।

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PNB ग्राहक केवाईसी पूरा करें


अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो हर हाल में अपना केवाईसी 31 अगस्त तक पूरा कर लें। बैंक ने साफ कह दिया है कि अगर आपने डेडलाइन के भीतर केवाईसी पूरा नहीं किया तो अकाउंट पर होल्ड लग सकता है। बैंक की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी कस्टमर का 31 मार्च 2022 तक केवाईसी पूरा नहीं होता है तो वह 31 अगस्त तक बेस ब्रांच जाकर इस काम को पूरा कर लें।

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31 अगस्त तक पूरा करें वेरिफिकेशन का काम


आखिरी डेडलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन से संबंधित है। अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसे वेरिफिकेशन के लिए केवल 30 दिनों का वक्त मिलता है। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने वालों को पहले की तरह 120 दिन वेरिफिकेशन के लिए मिलेंगे। अगर किसी टैक्सपेयर ने अगर 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया है तो उसके लिए वेरिफिकेशन की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही है। वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी।