Bank Locker Rules : Bank Locker में आज से हो गए बदलाव, RBI ने कहा सामान रखने से पहले जान ले नए Rules
HR Breaking News, New Delhi : आप भी यदि जमीन से जुड़े दस्तावेज, अन्य कीमत पेपर्स और ज्वैलरी आदि को Bank Locker में रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, आरबीआई की तरफ से Bank Locker से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. यह बदलाव ग्राहकों के सामान की सुरक्षा और उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए किया गया है. यदि आपके पास भी किसी Bank का Locker है और उसमें सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.
Bank को देना होगा मुआवजा
आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार Bank में Locker लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर केंद्रीय (RBI) की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है. अक्सर ग्राहक Bank Locker ्स में चोरी की शिकायतें करते रहते हैं. लंबी मशक्कत के बाद भी ऐसे ग्राहकों को चोरी गए सामान का कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता. लेकिन अब Locker में रखे सामान के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर संबंधित Bank ग्राहक को Locker किराये का 100 गुने तक का मुआवजा देगा.
Locker सिस्टम में पारदर्शिता आएगी
कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें Bank चोरी की वारदात से पल्ला झाड़ लेते थे. ग्राहक को वह यह कहकर टरका देते हैं कि इसमें उनकी किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं है. आरबीआई की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि Bank ों को खाली Locker की लिस्ट, Locker के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा. इससे Locker सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी. आरबीआई का कहना है कि Bank की तरफ से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता.
Locker का किराया लेने का नियम
Locker को एक्सेस करने पर इसका अलर्ट Bank के जरिये आपको ई-मेल और एसएमएस पर दिया जाएगा. आरबीआई ने यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया है. Bank ों को Locker का अधिकतम तीन साल का किराया एक बार में लेने का हक है. यदि Locker का किराया 2000 रुपये है तो Bank अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता.
Locker रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शख्स और Bank स्टॉफ की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जरूरी है. इसके अलावा Bank को सीसीटीवी की 180 दिन की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी. चोरी या अन्य किसी प्रकार की अनहोनी पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर सकेगी.