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SEBI के फैसले से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की मौज

SEBI UPI Latest News: सेबी (SEBI) ने खुदरा निवेशकों को रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट  (InvIT) के पब्लिक इश्यू में निवेश के लिए यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी दी है। पढ़ें पूरी जानकारी..

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HR Breaking News, New Delhi: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) यानि सेबी ने यूपीआई (UPI) के इस्तेमाल पर ग्राहकों को नई सुविधा दी है।  सेबी (SEBI) ने खुदरा निवेशकों को रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट  (InvIT) के पब्लिक इश्यू में 5 लाख रुपये तक के मूल्य के लिए आवेदन करने के लिए यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी दी है।  इस फैसले से निवेशकों को इनविट (InvITs) और (REITs) रीट में निवेश करना आसान हो जाएगा।

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 मिसयूज होने का खतरा भी नहीं रहेगा


यूपीआई पेमेंट(UPI Payment) के विकल्प से निवेश करने वाले निवेशक के खाते में रकम ब्लॉक रहती है और उसके मिसयूज होने का खतरा भी नहीं रहता। बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के जरिए प्रोजेक्ट को यूनिट में खरीद सकते हैं।

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बता दें कि प्रोजेक्ट से आने वाली कमाई से खर्च को घटाकर अतिरिक्त लाभ को निवेशक को दिया जाता है। इससे पहले साल 2019 में सेबी(SEBI) ने इन निवेश ट्रस्टों में भुगतान के लिए एएसबीए(ASBA) भुगतान को अनुमति दी थी। इस भुगतान की व्यवस्था में आवेदन करने पर निर्धारित रकम रोक दी जाती है। वर्तमान में इनविट (InvITs) और रीट (REITs) खुदरा निवेशकों की खास पसंद हैं।