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Employee pension scheme अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 12 हजार रुपए पेंशन, इस फॉमूल से होगी बढ़ोतरी

कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को पेंशन रिटायरमेंट यानि 58 साल के बाद मिलती है। जिसको लंबे समय से बढ़ाया नही गया है। सोशल सिक्योरिटी की ओर से इसकी डिमांड रखी गई थी लेकिन अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है। आइए जानते है क्या है लेटेस्ट अपडेट
 
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HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Employee Pension Scheme: एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) पर लगी कैपिंग को हटाने पर फैसला जल्द हो सकता है. लंबे समय से अटके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला ले सकती है. हालांकि, फैसला किसके पक्ष में होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ से अपने तर्क सब्मिट किए जा चुके हैं. EPFO के पास फंड की कमी के चलते पिछले कुछ साल से ये मामला लटका है. उम्मीद ये है कि EPS पेंशन की 15000 रुपए की मंथली कैपिंग पर EPFO का बोर्ड CBT ही फैसला लेगा. CBT की अगली मीटिंग में इसे शामिल किया जा सकता है. भारतीय संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा.

क्या है Employee Pension Scheme को लेकर नियम?
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (Employee provident Fund) में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह EPS-Employee pension scheme का भी सदस्य बन जाता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है. कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है. लेकिन, एम्प्लॉयर कें कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानि पेंशन फंड में जमा होता है. EPS में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है. हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा सकता है. 

कैसे मिलती है अधिकतम रेंज पर पेंशन
नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे. अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा. कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैल्कुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपए ही मानी जाती है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपए बतौर पेंशन मिल सकते हैं.

15,000 की लिमिट हटी तो क्या होगा?
EPFO के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर पेंशन से 15 हजार रुपए की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है. लेकिन, इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा. 

कैसे होती है EPS में पेंशन की कैलकुलेशन?
EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा)/70.
अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवध‍ि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए की ही पेंशन मिलेगी.

लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी.. (30,000 X 30)/70 = 12,857 रुपए

पेंशन विड्रॉल के लिए क्या हैं नियम?
EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं. चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की. लेकिन, पेंशन (Employee pension Scheme) की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. क्योंकि, इसके बहुत से नियम हैं, जो आपको समझने चाहिए.