home page

खुशखबरी! RBI ने बढ़ाई बिल पेमेंट करने की लिमिट, जानिए नया नियम

रिजर्व बैंक (RBI)  ने बुधवार को कार्ड और UPI  (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो-डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया।
 
 | 

HR Breaking News : नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सब्सक्रिप्शन टाइप पेमेंट को आसान बना दिया है और इसकी सीमा बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक (RBI)  ने बुधवार को कार्ड और UPI  (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो-डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया। 

ये खबर भी पढ़ें : Business News : फटाफट लोन देने वाले ऐप पर लगाम को आरबीआई की नई पॉलिसी


क्या है रिकरिंग पेमेंट


रिजर्व बैंक ने रिकरिंग पेमेंट जैसे कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाले बिजली भुगतान, Netflix-Amazon Prime जैसे ओटीटी प्लेटफाॅर्म, मोबाइल बिल के पेमेंट समेत यूटिलिटी बिल  पेमेंट के ई-मैंडेट (E-Mandate) को अनिवार्य बना दिया है और इसकी सीमा को बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि रिकरिंग पेमेंट का मतलब बार-बार किए जाने वाले पेमेंट से है। 

ये खबर भी पढ़ें : Business Idea: रिटायर होने के बाद धोनी से शुरू किया ये बिजनेस, आप भी कमाएं लाखों रूपए


क्या है नियम


आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। बैंक को ग्राहक को डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ऑटो-डेबिट भुगतान काटे जाने से कम से कम 24 घंटे पहले एक सूचना भेजनी होगी और ग्राहक की ओर से मंजूरी मिलने के बाद ही पैसा कटेगा। बैंक की ओर से सूचना एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से भेजी जाएगी।