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Income Tax : बिना एजेंट्स को पैसे दिए खुद भरें इनकम टैक्स, जानें तरीका

Income Tax Return:इनकम टैक्स भरने के लिए ज्यादातर लोग एजेंट्स को मोटी फीस देते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे आसान टिप्स बताएंगे, जिससे आप बिना कोई एजेंट को फीस चुकाए, इनकम  टैक्स भर सकते हैं। जानिए पूरी जानकारी...
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HR Breaking News, New Delhi: यदि आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको हर साल इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इसके लिए आप ऐसे एजेंट का सहारा लेते जो इनकम टैक्स  भरवाने का काम करते हों । यह ज्यादातर CA और कॉरेपरेट टैक्स वकील भी काम करते हैं। इसके लिए आपको मोटी रकम भी अदा करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको ऐसे आसान टिप्स बताएंगे, जिससे आप बिना कोई एजेंट को फीस चुकाए, इनकम  टैक्स भर सकते हैं।  

 

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 इनकम टैक्स हर साल भरना पड़ता है. अगर 2.5 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है. हालांकि टैक्स भरने के लिए वर्तमान में दो स्लैब है. पुराने वाले स्लैब के मुताबिक टैक्स भरते हैं तो अलग प्रतिशत के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. वहीं नए स्लैब के हिसाब से टैक्स भरते हैं तो अलग फीसदी के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. वहीं लोग टैक्स भरने के लिए एजेंट का सहारा भी लेते हैं.

 

 

एजेंट को देते हैं रुपये

लोगों को टैक्स भरना काफी महाभारत लगता है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद से टैक्स नहीं भर पाते हैं. ऐसे लोग हर साल टैक्स भरने वाले एजेंट का सहारा लेते हैं, जो कि टैक्स भरने के लिए कुछ हजार दो हजार रुपये भी लेते हैं. हालांकि कुछ आसान स्टेप्स फॉलो कर खुद अगर आईटीआर फाइल करेंगे तो इस खर्चे से बचा जा सकता है.

इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन टैक्स भरने के लिए कुछ स्टेप्स भी बताए हैं. इन्हें अपनाकर आप भी ऑनलाइन आराम से इनकम टैक्स भर सकते हैं और एजेंट को देने वाले पैसे बचा सकते हैं.

ऐसे भरें ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return​​ Online Process)

- सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- अपने PAN नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें.
- 'डाउनलोड' पर जाएं और संबंधित वर्ष के तहत आईटीआर-1 (सहज) रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का चयन करें. इसे एक्सेल के रूप में डाउनलोड किया जाएगा.
- एक्सेल शीट खोलें और फॉर्म-16 से जुड़े डिटेल को भरें.
-सभी डिटेल को कैलकुलेट करें और शीट को सेव करें.
- 'सबमिट रिटर्न' पर जाएं और सेव की गई एक्सेल शीट को अपलोड करें.
- अब आपको डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा. आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं.
- Successful e-filing Submission का संदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
- आईटीआर सत्यापन फॉर्म आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा.

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आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

- इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट https://portal.incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome... पर लॉग इन करें.

- 'View Returns/ Forms' पर क्लिक करें और अपना ई-फाइल आईटीआर देखें.