home page

Investment Tips : ये इन्वेस्ट स्कीम tax भी बचाएंगी और देंगी सबसे ज्यादा रिटर्न , अभी करें इन्वेस्ट

इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्क्त आती है वो होती है tax की क्योंकि ज्यादातर फंड्स में जब हमे पैसे मिलते हैं तो tax कटने के बाद मिलते हैं पर आज हम आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बताने जा रहे हैं, जिनकी मच्योरिटी पर आपको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा , आइये जानते हैं इनके बारे में 

 | 

HR Breaking News, New Delhi : अगर आप नौकरी करते हैं और निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है. वहीं आपकी सैलरी इनकम taxस्लैब के तहत आती है और आपका taxबनता है तो आप सरकार की तरफ से जारी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, जहां सरकार की ओर से tax छूट (Tax Savings Scheme) का फायदा मिलता है. मौजूदा समय में देश में कई ऐसी स्कीम हैं, जहां निवेश करके आप tax की भी बचत कर सकते हैं. यहां हम आपको ऐसी 3 taxसेविंग्स टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसमें इन्वेस्ट करके tax छूट का फायदा मिलेगा और फ्यूचर के लिए अच्छा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं.

Tax बचाने और सुरक्षित जगह निवेश करने के लिए पीपीएफ (PPF) एक बेहतरी ऑप्शन है. इस स्कीम के तहत कोई भी निवेशक एक साल में कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है. पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है. इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें निवेश के पैसे, निवेश के पैसों मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि सब tax मुक्त होती है.  

सुकन्या समृद्धि योजना  के तहत निवेशक को 7.6 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के खाते में सालाना 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. यहां 14 साल तक पैसे जमा किए जाते हैं. जब बेटी 21 की हो जाती है तो पूरे ब्याज के साथ निवेशक को पैसे वापस मिल जाते हैं. यहां निवेश करने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.  

पीपीएफ के अलावा एफडी में निवेश कर सकते हैं. यहां निवेश करके भी आपको taxछूट मिलती है. हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम में लॉक इन पीरियड 5 साल का है. यानी आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते. वहीं एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में हमेशा बदलाव होता रहता है.  

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एससीएसएस एक अच्छी बचत योजना है. बैंक या डाकघर में SCSS का खाता खोला जा सकता है. इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश किया जा सकता है. फिलहाल 7.4 फीसदी सालाना की दर से इसमें ब्याज मिल रहा है.  

एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट बचत स्कीम है. 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये tax सेविंग के अलावा इसमें 50,000 रुपये तक का फायदा लिया जा सकता है. यानी एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रुपये की छूट उठा सकते हैं. इसमें 1,000 रुपये महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल है इस योजना में खाता खुलवा सकता है.  

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) एक तरह का इक्विटी फंड है. यह एकमात्र म्यूचुअल फंड जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. ईएलएसएस में सालाना 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ टैक्सेबल नहीं है. ईएलएसएस में सबसे कम लॉक-इन अवधि 3 साल की है, जो सभी taxसेविंग निवेश विकल्पों में सबसे बेहतर है