Post Office Scheme : इस स्कीम में 10 लाख निवेश कर मिलेगा 3.70 लाख का ब्याज
पोस्ट ऑफिस (Post Office) कई तरह की डिपॉजिट स्कीम्स की ऑफर करता है. इनमें से एक स्कीम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) है. सीनियर सिटीजन के लिए यह गारंटीड इनकम और सुरक्षित निवेश का अच्छा ऑप्शन है.
10 लाख पर डिपॉजिट 13,70 लाख
Senior Citizen Saving Scheme(SCSS) कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एकमुश्त 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर कुल रकम 13,70,000 रुपये होगी. यहां आपको ब्याज के रूप में 3,70,000 रुपये का फायदा हो रहा है. इस तरह, हर तिमाही ब्याज 18,500 रुपये मिलेगा. यह अकाउंट किसी भी डाक घर की शाखा में खुलवाया जा सकता है.
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SCSS में मिनिमम 1000 रुपये का निवेश
पोस्ट ऑफिस (Post Office) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है. साथ ही इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है.
SCSS के तहत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वह भी SCSS में अकाउंट खोल सकता है. लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक माह के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
SCSS के तहत डिपॉजिटर इंडीविजुअली या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है. लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती. 1 लाख से कम रकम के साथ अकाउंट कैश में खुलवाया जा सकता है लेकिन उससे ज्यादा रकम के लिए चेक का इस्तेमाल करना होगा.
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सेक्शन 80C में छूट
SCSS अकाउंट में डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का भी फायदा मिलता है. इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है. SCSS में ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है. अगर आपकी सभी SCSS की ब्याज की इनकम 50,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है तो आपका TDS कटने लगता है. टैक्स की रकम आपके ब्याज से काटी जाती है. अगर ब्याज की इनकम तय लिमिट से ज्यादा नहीं है तो फॉर्म 15 G/15H जमाकर TDS से राहत ले सकते हैं.
SCSS के फीचर्स
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स (SCSS)में अकाउंट खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है.
- इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है.
- अकाउंट होल्डर प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस केवल अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बंद अकाउंट क्लोज करने पर डिपॉजिट का 1.5 फीसदी काटेगा, वहीं 2 साल बाद बंद करने पर डिपॉजिट का 1 फीसदी काटा जाएगा.
- मैच्योरिटी के बाद 3 साल कर सकते हैं एक्सटेंड
- SCSS की मैच्योरिटी होने के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी.