RBI Strict : इन दो बैंकों से ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, RBI ने लगाई पाबंदी
HR Breaking News : नई दिल्ली : RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों पर कई पाबंदियां लगा दी हैं. इनमें ग्राहकों द्वारा बैंक से पैसे निकालने की सीमा भी शामिल है. रिजर्व बैंक ने कहा कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं।
पीटीआई की खबर के मुताबिक, ये दोनों बैंक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक (Lucknow Urban Co-operative Bank) और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर (Urban Co-operative Bank Sitapur) हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत पाबंदी छह महीने तक लागू रहेंगे।
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तय की एक दिन की लिमिट
केंद्रीय बैंक के बयान के मुताबिक, लखनऊ शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक 30,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे. खबर के मुताबिक, दूसरी ओर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर के मामले में निकासी की लिमिट प्रति ग्राहक 50,000 रुपये है. दोनों बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना ऋण नहीं दे सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, कोई दायित्व नहीं उठा सकते हैं - जिसमें धन उधार लेना और नई जमा की स्वीकृति, संपत्तियों या संपत्तियों का वितरण या निपटान शामिल है।
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इन बैंकों पर भी लगाया था बैन
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक (Raigad Sahakari Bank) पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था. इसके अलावा महाराष्ट्र के Nashik Zilla Girna Sahakari Bank और कर्नाटक के Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank पर भी पाबंदिया लगाई गई थीं. बैंक की वित्तीय सेहत खराब होने के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया था. बैंक के ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की सीमा लगाई गई थी. इससे बैंक के कस्टमर्स को काफी परेशानी हुई.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से समय-समय पर बैंकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती रही है. बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने और दूसरी वजहों से ऐसी कार्रवाई होती है. हाल ही में कुछ नेशनलाइज्ड बैंक पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इन पर भी आरबीआई की तरफ से कई तरह के ऑब्जेक्शन पाए गए थे।