DA Hike : राज्य सरकार के कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगा डबल गिफ्ट, सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी
HR Breaking News, Digital Desk- नया साल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए डबल खुशी लेकर आ सकता है। राज्य के सात लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का गिफ्ट दे सकती है। राज्य के कर्मचारियों को अभी 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलता है।
सरकार इसे 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने जा रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस को भेज दिया है। इसपर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे।
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया-
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के जरिए इसपर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था लेकिन मतदान तक रुकने के निर्देश दिए थे।
चुनाव के समय से ही यह मामला अटका हुआ-
चुनाव के समय से ही यह मामला अटका हुआ है। सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। दरअसल, जनवरी में फिर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि हर साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।
56 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता देने का प्रावधान-
वहीं, वित्त विभाग ने साल 2024-25 के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता देने का प्रावधान बजट में रखने की तैयारी कर ली है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थापना व्यय में तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते और राहत के लिए 56 प्रतिशत के मुताबिक प्रावधान रखा जाए।
संविदा कर्मचारियों की सैलरी में 8 फीसद बढ़ोतरी का प्रावधान-
इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी के हिसाब से प्रावधान रखा जाएगा। दरअसल, विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन-भत्ते बढ़ा दिए थे। इसके लिए अनुपूरक बजट में भी प्रावधान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी जाएगी-
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला होने के बाद पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों की बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि बंटवारे के पहले के कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान में दोनों राज्यों का अंशदान होता है।