कर्मचारियों के 18 महीने के DA Arrear को लेकर सरकार ने दी गुड न्यूज
HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से एक नया अपडेट आया है। जिसके तहत सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर को लेकर गुड न्यूज दी है...
HR Breaking News, Digital Desk- 18 months DA Arrears latest news: केंद्रीय कर्मचारियों (central govt employees) के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय के बाद में 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrears) पर बड़ा अपडेट आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डीए एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है.
सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीए एरियर के बारे में जानकारी दी है. सरकार ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था. 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को जल्द ही डीए एरियर का पैसा मिल सकता है.
रोकी गई थीं 3 किस्तें-
बता दें सरकार की तरफ से अभी तक डीए एरियर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला ले सकती है. सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी. साल 2021 में इसे जून महीने में बहाल कर दिया गया था.
जुलाई में फिर से बढ़ेगा डीए-
हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया है. सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके बाद से कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. इसके अलावा जुलाई 2023 में कर्मचारियों के डीए में फिर से इजाफा कर दिया जाएगा.
मिलेंगे 2 लाख से भी ज्यादा रुपये-
इस महंगाई भत्ते से लेवल-13 के अधिकारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये मिल सकते हैं. वहीं लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच होगा. अगर ऐसा होता है तो होली पर केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है. आपको बता दें कि DA एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के आधार पर दिया जाता है.
कर्मचारी लगातार कर रहे है मांग-
केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए. एरियर (Dearness allowance) की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता.