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Income Tax : गिफ्ट देने और लेने पर कितना लगता है टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

Tax Rules on Gifts : शादी-ब्याज और त्योहारों के इस सिजन में आमतौर पर लोग तोहफे का लेने और देने करते हैं। गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने से पहले आपको आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए। इनकम टैक्स (Taxability of Gifts) विभाग द्वारा गिफ्ट पर भी टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि कौन से गिफ्ट पर कैसा टैक्स लगता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकम टैक्स के इन नए नियमों के बारे में।

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Income Tax : गिफ्ट देने और लेने पर कितना लगता है टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

HR Breaking News-(Income Tax Rules)। इनकम टैक्स विभाग द्वारा हर लेन-देन की चीजों पर टैक्स लगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा गिफ्ट पर भी टैक्स (Taxability of Gifts rules) को जगाया जाता है। ऐसे में ये काफी जरूरी हो जाता है कि आप गिफ्ट को लेने से पहले इस बात की जांच आवश्य करें कि आप जो गिफ्ट दे रहे हैं तो उसपर आपको कितना टैक्स देना होगा। कई बार लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके बाद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। 


इन लोगों को गिफ्ट देने पर नहीं लगता टैक्स-


जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अपने सगे संबन्‍धी (Income Tax rules for blood relative) और करीबी रिश्‍तेदार को किसी भी तरह का गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट पर आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्‍त आपको गिफ्ट देता है तो वो टैक्‍स (tax rules) के दायरे में आता है। पति-पत्नी, भाई-बहन, पति/पत्नी का भाई या बहन यानी साली, ननद, देवर, साला,  माता/पिता (gift to parents) के भाई या बहन यानी मौसी, मामा, बुआ, चाचा,  दादा-दादी या नाना-नानी, पति/पत्नी के दादा-दादी या नाना-नानी, बेटा या बेटी और भाई/बहन का पति या पत्नी को सगे संबन्‍धियों को अगर आप गिफ्ट देते हैं तो इनकम टैक्स (exempt from income tax) विभाग की ओर से आप पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। 


इन गिफ्ट्स को देना पड़ सकता है भारी-


अगर आप आपके दोस्‍त और परिचित या फिर सगे संबन्धियों को छोड़कर किसी और को गिफ्ट (gift tax rate) देते हैं तो इसको गिफ्ट देने पर आपको टैक्स का भुगतान करना होता है। अगर आप अपने मित्र या परिचित आपको गिफ्ट के तौर पर 50 हजार (tax on gift money in india) से भी ज्यादा कैश राशि, जमीन या मकान, शेयर, ज्वेलरी, पेंटिंग, मूर्ति आदि ऐसी चीजों को गिफ्ट करते हैं, जिसकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्‍यादा हो, तो इसे आपकी टैक्‍सेबल इनकम में शामिल किया जाता है। इसकी जानकारी आयकर रिटर्न में भी देनी पड़ती है। टैक्‍स (tax on gift from parents) गणना के बाद अगर टैक्‍स देनदारी बनती है, तो आपको वो टैक्‍स का भुगतान करना पड़ता है। वहीं सगे संबन्धियों का गिफ्ट (gift tax in india 2025) 50 हजार से ज्‍यादा कीमत का भी हो तो भी वो टैक्‍स फ्री की श्रेणी में ही आता है।


इन नियमों को जानना है जरूरी-

- पति-पत्नी में गिफ्ट के लेन-देन पर किसी तरह का कोई टैक्स (gift tax calculator) नहीं लगाया जाता है क्योंकि गिफ्ट लेन-देन से होने वाली आय इनकम क्लबिंग के दायरे में शामिल की जाती है।

- इसके अलावा अप्रॉपर्टी,शेयर,बॉन्ड,गाड़ी आदि अगर सगे संबन्धियों से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो से टैक्स फ्री होता है। अगर दोस्‍तों या परिचितों से गिफ्ट (tax on gifts received) के तौर पर ये चीजे मिलती है तो इसपर आपको टैक्स का भुगतान करना होता है।

- शादी पर मिलने वाला गिफ्ट (gift received by an individual) पूरी तरह से टैक्स फ्री ही माना जाता है। वहीं एम्‍प्‍लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट को टैक्स की श्रेणी में रखा जाता है। 

- दोस्‍तों या परिचितों से एक साल में आपको लगभग 50 हजार तक की कीमत (tax on cash) का गिफ्ट लेना सही होता है। इस गिफ्ट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं 50 हजार से ज्‍यादा कीमत का गिफ्ट होने पर आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है।

- वहीं अगर आप सगे संबन्‍धियों रिश्‍तेदारों से गिफ्ट में संपत्ति (property gifting rules) लेते हैं तो ये टैक्‍स की देनदारी में शामिल नहीं किया जाता है। उस संपत्ति को बेचने पर आपको टैक्‍स का भुगतान करना होता है।
 
- वसीयत में मिली प्रॉपर्टी (Ancestral property selling rules) पर आपको कोई टैक्‍स नहीं देना होता हालांकि इस प्रॉपर्टी को बेचने पर आपको टैक्‍स देना होता है।