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RBI Guidelines : कटे-फटे नोट को लेकर जरूरी अपडेट, RBI ने बैंकों को दिए ये आदेश

RBI Guidelines : अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कटे-फटे नोट को लेकर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए बैंकों को आदेश दिए है... 

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RBI Guidelines : कटे-फटे नोट को लेकर जरूरी अपडेट, RBI ने बैंकों को दिए ये आदेश

HR Breaking News, Digital Desk- आम आदमी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि RBI ने उनके लिए क्या प्रावधान किये हैं. नियम कायदे के मुताबिक आप कटे-फटे नोटों को भी बैंक में आसानी से बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होता.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोटों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की है. कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं की आप होम ब्रांच पर ही जायें. अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती है तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम भी हो जाएगी. 


 
जानिए नोट बदलने से जुड़े जरूरी नियम क्या हैं?

1. छोटी वैल्यू के नोट-
छोटे नोट जैसे की 5,10,20,50 के फटे हुए नोट जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको बदले में यह नोट मिल जायेंगे.

2. बड़ी कीमत के नोट-
अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है, तो और नोटों की कीमत 5000 रुपए से ज्यादा है तो इसके लिए आपको फीस देनी होगी.

3. सिक्योरिटी साइन-  
नोट बदलने का जरूरी नियम है कि सिक्योरिटी के साइन जैसे कि सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है.

4. RBI को लिखें- 
अगर आपके पास मौजूद नोट बहुत ज्यादा फटे हुए हैं, कई टुकड़ों में हैं तो ऐसे में आपको RBI की ब्रांच में ये नोट पोस्ट के द्वारा भिजवाने होंगे. जहां अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नोट कितनी कीमत का है आदि जानकारी देना जरूरी है.

फटे हुए नोट का क्या होता है?
RBI इन नोटों को उपयोग से हटा देता है, इन नोटों के बदले नए नोट छपवाने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होती है. इन नोटों को छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस कर रि-साइकिल कर दिया जाता है जिसका उपयोग बाद में कागज की अन्य चीजें बनाने में होता है.