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Paytm का इस्तेमाल करने वाले जान लें ये खबर, RBI ने ठोका करोड़ों का जुर्माना

Paytm - अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ट्रांजैक्शन या पैसों का लेन-देन करते हैं तो इस खबर को पढ़ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल भारतीय केंद्रीय बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर करोड़ों का जुर्माना ठोका है...इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े। 
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HR Breaking News, Digital Desk-  RBI Fine On Paytm Payments Bank: अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ट्रांजैक्शन या पैसों का लेन-देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. भारतीय केंद्रीय बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है. RBI ने इस बैंक पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है. बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है. केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया है क्योंकि कंपनी ने बैंक के KYC के नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी सजानुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.09 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 

KYC के नियमों का किया उल्लंघन-

पेमेंट्स बैंक को लेकर रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइंस हैं. इन गाइडलाइंस के मुताबिक, दिन के अंत तक अधिकतम शेष राशि में वृद्धि, बैंक में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देश और UPI इकोसिस्टम के साथ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को सिक्योर करना शामिल है.

 

यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है. 

RBI ने कही ये बात-

RBI ने आगे ये भी कहा कि रेगुलेटरी नियमों का पालन ना करने की वजह से बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जुर्माना लगाया है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है. बैंक ने आगे ये भी कहा कि बैंक के KYC/AML के नजरिए से स्पेशल स्क्रूटनी प्रोसेस की गई थी.