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हरियाणा के पांच गांवों के जमीन मालिकों को लौटाना होगा बढ़ा हुआ मुआवजा

Punjab Haryana High Court News पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच गांवों के जमीन मालिकों को बड़ा झटका दिया है। अब अदालत के आदेश के बाद जमीन मालिकों को बढ़ाई हुई मुआवजा राशि लौटानी होगी। साथ ही 15 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। आईये जानतें है  पूरा मामला क्या है।
 
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HR BREAKING NEWS (अंबाला ) पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने पांच गांवों के जमीन मालिकों को बड़ा झटका दिया है। जमीन मालिकों को अदालत के आदेश पर बढ़ाई हुई मुआवजा (compensation) राशि लौटानी होगी। 

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साथ ही बढ़ी हुई मुआवजा राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। सरकार ने अवार्ड नंबर तीन में 343 एकड़ और अवार्ड नंबर चार में 253 एकड़ यानि कुल 596 एकड़ जमीन का 2009 में अधिग्रहण किया गया था। आपको बता दें कि 2006 में सेक्शन 4 की भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी की गई थी। जिसके मुताबिक जंडली क्षेत्र के जमीन मालिकों को प्रति एकड़ 10 लाख रुपये और अन्य को 8 लाख रुपये प्रति एकड़ राशि तय की गई थी।

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3 मार्च 2009 को अवार्ड नंबर 4 जारी किया गया था। इसमें जंडली के 165 एकड़, कौली के 50 एकड़, सौंडा के 34 एकड़, सराय महमूदपुर के 4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं अवार्ड नंबर 3 भी 2009 में ही हुआ था।


 इसमें जंडली, कौलां, कौली, सराय महमूदपुर की जमीनें थीं। यहां भी एक समान रेट दिया गया था। अवार्ड नंबर 3 में कौलां के 224 एकड़, कौली के 106 एकड़, जंडली के 13 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था।

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अदालत ने प्रति एकड़ 1.42 करोड़ रुपये किए थे


सरकार ने दोनों अवार्ड में प्रति एकड़ आठ से दस लाख रुपये मुआवजा तय किया गया था। इसके खिलाफ जमीन मालिकों ने एडीजे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने अवार्ड नंबर 3 का 24 अप्रैल 2012 को 499 रुपये प्रति गज के हिसाब से दाम तय कर दिया था। 

इसी तरह अवार्ड नंबर 4 का अदालत ने 29 अगस्त 2014 को रेट बढ़ा दिया था। जिसके मुताबिक 2950 रुपये प्रति गज तय किया गया। ऐसे में जमीन मालिकों को 1 करोड़ 42 लाख रुपये 78 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दिया जाना निर्धारित किया था।

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प्रति एकड़ 8 से 10 लाख रुपये ही मिलेगी राशि


अदालत के नवंबर 2016 के फैसले के खिलाफ सरकार और जमीन मालिकों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला सेशन जज के फैसले को निरस्त कर दिया और सरकार की अपील को मंजूर किया।
 जिसमें बढ़ाया हुआ मुआवजा (एन्हांसमेंट) को रद कर दिया। जमीन मालिकों को 8 से 10 लाख रुपये प्रति एकड़ ही मिलेगा। इस दौरान कौलां कौली के जमीन मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे की राशि मिल गई थी। अब उन्हें यह राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी।

हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के लिए भेजा था


दोनों अवार्ड को लेकर 28 अक्टूबर 2016 को हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश को रद कर दिया था और मामले की सुनवाई के लिए दोबारा से अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत में भेज दिया था। 
जहां मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने 9 नवंबर 2016 को दोबारा अवार्ड की राशि जंडली क्षेत्र में 900 रुपये प्रति गज, कौली में 1026 रुपये प्रति गज, सौंडा में 1050 रुपये प्रति गज, सराय महमूदपुर में 400 रुपये प्रति गज तय कर दी थी।