PM Kisan: 12वीं किस्त लेने के लिए करना होगा ये काम, सरकार ने बनाया नया नियम  

PM Kisan Samman Nidhi Update: यदि आप पीएम किसान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, सरकार 12वीं किस्त के लिए नया नियम लेकर आई है। जानें पूरी डिटेल्स...
 

HR Breaking News, New Delhi: यदि आप पीएम किसान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, सरकार 12वीं किस्त के लिए नया नियम लेकर आई है। इस नया नियम में अब लाभार्थियों की भूमि का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को 31 जुलाई तक सत्यापन कार्य पूरा कराने के आदेश दिए हैं। 

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यूपी सरकार ने दिए निर्देश 

योजना के लाभ के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान के लिए भूमि का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। उप कृषि निदेशक ग्रामवार किसानों का विवरण पोर्टल से निकालकर संबंधित तहसील को देंगे, राजस्व कर्मी पोर्टल पर विवरण दर्ज करेंगे। इसकी निगरानी उप जिलाधिकारी करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत प्रदेश के दो करोड़ 59 लाख किसानों को 47397 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।


दरअसल, कई अपात्र किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, ऐसे में केंद्र व प्रदेश सरकार पात्र किसानों को ही योजना का मिले इसके लिए कई स्तरों पर पात्रता की जांच कर रही है। इसलिए इस योजना में कई तरह के दस्तावेज अनिवार्य कर दी गए हैं, जैसे-  जैसे आधार से जोड़ना, पीएफएमएस पोर्टल व आयकर विभाग के सर्वर से आयकर दाताओं की पहचान की गई है। ताकि कोई टैक्स भरने वाला किसान इस योजना का लाभ न लें।

अपात्र किसानों की पहचान कराने के निर्देश 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र किसानों की नए सिरे से पहचान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण, अपात्र किसानों को चिन्हित करके उन्हें डिलीट करना, ई-केवाइसी का कार्य पूरा करना और उनकी भूमि का सत्यापन किए जाने का कार्य हो रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभार्थी किसानों की भूमि का सत्यापन का कार्य 31 जुलाई तक कर लिया जाए।

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किसानों से होगी वसूली 


वहीं, केंद्र सरकार ने पीएम किसान का डाटा डाउनलोड करने व राजस्व विभाग की ओर से भूमि संबंधी सूचना एक्सेल शीट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों की नई लिस्ट बनाई जा सके। इसमें राजस्व कर्मी अपने गांव का ब्योरा दर्ज करेंगे। इसके बाद तहसील लॉग इन से इस पोर्टल पर भूमि का ब्योरा अपलोड किया जाएगा। इस सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने वालों का चिन्हित करते हुए उन्हें दी जा चुकी रकम की वसूली होगी।